आगरा में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद की हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सजा

Smart News Team, Last updated: Wed, 24th Feb 2021, 2:11 PM IST
  • आगरा में फुटपाथ से 8 साल की बच्ची को उठाकर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी का नाम हरीश उर्फ ठाकुर है.
आगरा में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद की हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आगरा में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी का नाम हरीश उर्फ ठाकुर बताया जा रहा है, जिसने तीन साल पहले आगरा कॉलेज के क्रिकेट मैदान में एक आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. इस सनसनीखेज मामले में दोषी पाए जाने के बाद हरीश को बीते मंगलवार को सजा सुनाई गई. हरीश आगरा कॉलेज में ही एलएलबी प्रथम वर्ष का छात्र रहा है, जिसने सेंट जोंस चौराहे के पास फुटपाथ पर सो रही बच्ची को उसकी दादी के पास से उठा लिया था.

युवक ने बच्ची को उठाकर कॉलेज के क्रिकेट मैदान में उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में सीसीटीवी फुटेज आरोपी के खिलाफ सबसे अहम सबूत साबित हुआ. विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने बताया कि बाग मुजफ्फर खां के रहने वाले ठाकुर के खिलाफ 11 गवाह और 26 सुबूत पेश किए गए. रिपोर्ट बच्ची के पिता ने दर्ज कराई थी. वह मूल रूप से मथुरा के दाऊजी के पास के गांव का रहने वाला है और लंबे समय से आगरा में सेंट जोंस चौराहा के पास फुटपाथ पर जूता पॉलिश का काम करता है. इसी के पास ठाकुर का सैलून था.

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बताया जा रहा है कि आरोपी वारदात के समय वह शराब के नशे में था. दोषी को दी गई सजा में 2.55 लाख रुपये का अर्थदंड भी शामिल है. इसके जमा होने पर इसमें से दो लाख रुपये बच्ची के माता-पिता को दिए जाएंगे. अगर दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसकी कैद की सजा बढ़ा दी जाएगी. बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस के पास मामले को लेकर कोई और अहम सुबूत नहीं थे.

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