मेट्रो ट्रैक के 500 मीटर दायरे में नए निर्माण पर ADA वसूलेगा 10% सेस
- आगरा में मेट्रो ट्रैक के 500 मीटर दायरे में नए भवन निर्माण करने वालों से आगरा विकास प्राधिकरण 10 फीसदी मेट्रो सेस वसूलेगा. इसको लेकर 9 मार्च को बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा.
आगरा: ताजनगरी में मेट्रो ट्रैक के 500 मीटर दायरे में नए भवन निर्माण करने वालों से आगरा विकास प्राधिकरण 10 फीसदी मेट्रो सेस वसूलेगा. इसको लेकर 9 मार्च को बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा. नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर ही आगरा विकास प्राधिकरण ने मेट्रो सेस के प्रस्ताव को तैयार किया है.
दरअसल आगरा में इन दिनों मेट्रो का काम बड़ी तेजी से चल रहा है. अभी ADA में नया नक्शा पास कराने के लिए विकास शुल्क के रूप में 1840 रुपए प्रति वर्ग मीटर देना पड़ता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है. वहीं मेट्रो ट्रैक के आसपास 500 मीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में नए भवन निर्माण पर 10 फीसदी सेस देना होगा, यानि कुल 2244 रुपए प्रति वर्ग मीटर चुकाने होंगे. इसे ADA बोर्ड की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा.
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इस मामले में जानकारी देते हुए ADA के मुख्य नगर नियोजक आर के सिंह ने बताया कि बोर्ड से पास होने के बाद नए नक्शों को पास कराने के लिए ये व्यवस्था लागू की जाएगी.
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ADA बोर्ड की बैठक में नक्शा पास कराने का पुराना एक्ट भी खत्म करने का प्रस्ताव है, क्योंकि ADA अब ऑनलाइन नक्शे पास कर रहा है. यही वजह है अब पुराने नियम को खत्म करने की जरूरत है.
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