आगरा: हत्या के मामले में 9 आरोपियों को मिला 11 साल बाद आजीवन कारावास

Deepakshi Sharma, Last updated: Fri, 1st Oct 2021, 2:32 PM IST
  • गोली चलाकर हत्या करने और एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया है.
11 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाई 9 आरोपियों को सजा 

आगरा. गोली मारकर हत्या करने और एक व्यक्ति को गंभीर रुप से घायल करने के मामले में 11 साल पुराने केस में अब जाकर फैसला आया है. कोर्ट की तरफ से पिता और बेटे के अलावा 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अपर जिला जज रनवीर सिंह ने आरोपी किशुना, अशोक, मिठुआ उर्फ किशन कुमार, नेमीचंद उर्फ नेमी, शिवशंकर, लाल सिंह, नेत्रपाल, निरोती, रमेश चंद उर्फ रमेश निवासी पूठपुर कल्यानपुर फतेहाबाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 42 हजार रुपये का जुर्माना तक दर्ज कराया है.

इसके अलावा आयुध अधिनियम के आरोप में 5 आरोपियों को सजा और अर्थदंड से दंडित तक किया. पूठपुर कल्याणपुर के रहने वाले वादी राजीव ने थाना फतेहाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे मामा के लड़के राममूर्ति ने कल्याणपुर में एक मकान खरीद है. इसी के चलते आरोपी पक्ष रंजिश मनाने लगा है. 12 फरवरी 2010 को आरोपियों ने उसके भाई पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके अलावा रामनिवास गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए. एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने इस मामले को लेकर पैरवी की है.

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किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में सजा

वही, एक विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने किशोरी को बहलाकर ले जाने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों ने 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है. किशोरी के पिता ने इस मामले में दोनों के विरुद्ध तहरीर ढोलना थाना पुलिस को दी.

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