आगरा में पांच महीने बाद शर्तों के साथ रेस्टोरेंट और जिम होंगे अनलॉक, ये हैं नियम
- आगरा में अनलॉक को लेकर जिलाधिकारी ने दिशानिर्देश जारी किया है. रात 10 बजे तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट. जिम में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा.

आगरा. कोरोना लॉकडाउन की वजह से अब पांच महीने बाद मंगलवार से ताजनगरी में जिम और रेसटोरेंट्स खोले जाएंगे. कोविड-19 समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने ये निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट अब पहले की तरह ही खुले रहेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों के पालन करना होगा.
जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए कुछ दिशनिर्देश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों को भी जल्द खोलने को कहा है. उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले जिम और रेस्टोरेंट्स को बंद भी किया जा सकता है. जिम और रेस्टोरेंट्स के खुलने पर नियम जिनका पालन करना जरूरी है.
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रेस्टोरेंट्स के लिए नियम
1. सुबह 10 से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे.
2. खाने की टेबल पर कोई चिपककर नहीं बैठेगा.
3. रेस्टोरेंट्स के सभी कर्मचारियों को सैनेटाइज करके ही उनसे काम लिया जाएगा.
4. प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी सैनेटाइज किया जाएगा.
5. बिना लक्षण वाले कर्मचारियों को ही काम पर बुलाया जाएगा.
6. रेसटोरेंट्स में स्टाफ भी पहले की तुलना में कम रखा जाएगा.
7. साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
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जिम के लिए नियम
1. केवल वही जिम और योग सेंटर खोले जाएंगे, को कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं.
2. गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
3. फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
4. सैनेटाइजर साथ रखना आवश्यक होगा और इससे समय-समय पर खुद को सैनेटाइज करते रहना होगा.
5. जिम खुलने और बंद होने के बाद सैनेटाइज किया जाएगा.
6. जिम में आने वाले लोग ग्रुप में आ सकेंगे, लेकिन आने में 15 मिनट का गैप होगा. इस बीच जिम को सैनेटाइज किया जाएगा.
7. जिम में प्रवेश के समय थर्मल चैकिंग की भी व्यवस्था करनी होगी.
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