वाहन सीज, केस, 500 जुर्माना.. आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं

Smart News Team, Last updated: Sat, 11th Jul 2020, 9:31 AM IST
  • आगरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए योगी सरकार पूरी तह से सख्त नजर आ रही है।
आगरा में लॉकडाउन का सख्ती से होगा पालन (फाइल फोटो)

आगरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए योगी सरकार पूरी तह से सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासनादेश की जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पहली बार में पांच सौ रुपये, दूसरी बार में एक हजार रुपये और उसके बाद हर बार एक-एक हजार रुपये का ही जुर्माना लगेगा। गमछा, मास्क या दुपट्टा न पहनने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगेगा। यही जुर्माना किसी सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी लगेगा।

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लॉकडाउन के दौरान आगरा समेत पूरे राज्य में ट्रेन से आने वाले यात्रियों को टिकट दिखाए जाने पर घर जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस दौरान ताजनगरी में बसों का संचालन बंद रहेगा। मगर निर्माण औद्योगिक कारखाने चालू रहेंगे। कंपनी या फिर कंपनी के मालिक अथवा मैनेजर अपने स्टाफ के लिए पास जारी करेंगे, ताकि लॉकडाउन में काम करने के लिए आने-जाने में कोई परेशानी न हो। पास सुबह 10 बजे से पहले कारखाने तक पहुंचने और उसके बाद शाम छह बजे से पहले घर जाने के लिए ही मान्य होगा।

कोरोना की चेन को ब्रेक करो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। लॉकडाउन का पूरा पालन कराते हुए मोपिंग और स्क्रीनिंग का काम भी करा लिया जाए। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन न करने पर सख्ती की जाए। नगर निगम शहर में अच्छी तरह से सफाई का कार्य कराए। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए स्क्रीनिंग करा ली जाए।

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बिना वजह बाहर निकलने पर मुकदमा दर्ज

प्रदेश में फिर शुक्रवार रात दस बजे से लॉकडाउन है। दोपहर से ही पुलिस-प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। पांच आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की टीम गठित की गई है। आगरा शहर में जगह-जगह बैरीकेडिंग की गई है। दोपहर में पुलिस ने लाउडस्पीकर से मुनादी कराई कि दो दिन बाजार नहीं खुलेगा। लोग घरों से बाहर नहीं निकलें। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए यह फैसला लिया गया है। बिना वजह बाहर निकले तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

दो दिन सब्जी नहीं बिकेगी

एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह पांच बजे से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। दो दिन सब्जी भी नहीं बिकेगी। दवा और दूध मिलेगा। अन्य सभी सामान की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। एमजी रोड सहित शहर के अन्य मार्गों पर बैरियर लगाकर पुलिस चेकिंग करेगी। सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन को रोका जाएगा। शनिवार और रविवार को सरकारी कार्यालय भी बंद हैं। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को नहीं रोका जाएगा। पुलिस को निर्देश हैं कि जो भी बिना किसी ठोस वजह के सड़क पर आया हो, उसके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाए। वाहन सीज किया जाए। मॉस्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का चालान किया जाए। एसएसपी ने बताया कि पहले लॉकडाउन की तरह सख्ती रहेगी। जिले की सीमाओं पर चौकसी रहेगी। सिर्फ मालवाहक वाहनों को ही जाने दिया जाएगा।

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