आगरा: पति को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में पत्नी व साले की जमानत खारिज

Smart News Team, Last updated: Sat, 29th Aug 2020, 10:16 AM IST
  • पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपित पत्नी ललितेश और साले बंटी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई. जिला कोर्ट ने आरोपित ललितेश और बंटी की जमानत याचिका खारिज कर दी.
प्रतीकात्मक तस्वीर

आगरा. आगरा में पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपित पत्नी ललितेश और साले बंटी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. जिला कोर्ट के जज मयंक कुमार जैन ने आरोपित ललितेश और साले बंटी के द्वारा दिया गया जमानत के लिए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. जानकारी के अनुसार आरोपित पत्नी ललितेश और साले बंटी लुहारी के निवासी बताए जा रहे है.

बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर श्रीभगवान ने शमसाबाद थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था. श्रीभगवान पीड़ित युवक के पिता है. श्रीभगवान ने बताया कि मेरे पुत्र संतोष की शादी घटना से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व घटित हुई है. 

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श्रीभगवान ने मुकदमे में पत्नी पर आरोप लगाया कि ललितेश उसके पुत्र संतोष का अपमान कर कहती थी कि इस शादी के लिए वो खुश नहीं थी, ये शादी उसकी मर्जी के विरुद्ध की गई है. श्रीभगवान ने ललितेश पर आरोप लगाया कि वह दिनेश नाम के एक युवक से प्रेम करती है. 29 जून 2020 को श्रीभगवान के छोटे पुत्र की शादी थी, इसी दिन ललितेश अपने प्रेमी दिनेश के साथ घर से चली गई. 

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बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद दिनेश ने ललितेश को उसके गांव छोड़ा. श्रीभगवान ने कहा कि ललितेश और दिनेश द्वारा प्रताड़ित करने से क्षुब्ध आकर पुत्र संतोष ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता ने इस जमानत पर विरोध जताया है. 

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