आगरा: डॉ योगिता हत्याकांड मामले में विवेक पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

Smart News Team, Last updated: Thu, 20th Aug 2020, 10:23 PM IST
  • आगरा के डॉ योगिता हत्याकांड में सीनियर विवेक तिवारी पर एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी विवेक तिवारी ने अपना जुर्म कबूल किया.
डॉ योगिता हत्याकांड में आरोपी विवेक पर एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया.

आगरा. डॉ योगिता हत्या मामले में आगरा पुलिस ने पैनल से पोस्टमार्टम कराया है. वहीं फॉरेंसिक टीम को भी जांच में शामिल किया गया है. इसी के साथ पोस्टमार्टम में गायनी की रिपोर्ट भी बनाने के लिए पुलिस ने आदेश दिए हैं जिससे पता लग सके कि हत्या से पहले डॉ योगिता के साथ दरिंदगी तो नहीं की गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम में योगिता को तीन गोली लगने का जिक्र किया है.

शव का पोस्टमार्टम से पहले एक्सरे किया गया जिसमें साफ हुआ कि योगिता को कंधे और छाती पर गोली मारी गई है. ताजनगरी के एमएम गेट की वारदात को पुलिस ने पहले अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज किया था. वहीं शाम को हत्या की बात सामने आने पर मुकदमा हत्या का किया गया था. वहीं परिजनों से पूछताछ के बाद इस मामले को एससी और एसटी एक्ट के अंतर्गत भी कर दिया गया है.

आगरा के एसएसपी बबलू कुमार ने डॉक्टर योगिता के परिवार से मिलकर उन्हें भरोसा दिया कि अपराधी विवेक तिवारी को सख्त सजा दी जाएगी. वहीं एसएसपी ने कहा कि डॉ योगिता हत्याकांड में पुलिस के पास इतने सबूत हैं कि विवेक को हर हाल में सजा होगी. 

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पुलिस ने बताया कि विवेक की कार से खून से सना चाकू मिला है. वहीं हत्या में इस्तेमाल हुई रिवाल्वर और खून से सने कपड़ों के साथ अन्य कई ऐसे सबूत हैं जो विवेक को सख्त सजा दिलाने में मदद करेंगे. 

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आगरा पुलिस ने बताया कि विवेक ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है जिसमें उसने अपने बयानों को बार-बार बदला है. योगिता को मारने के अलग-अलग तरीके उसने हर बार बताए हैं. विवेक ने पहले बताया कि उसने योगिता का गला दबाकर मारा है. फिर बयान बदलकर कहा कि चाकू घोंप कर उसकी हत्या की है. पुलिस ने जब पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में पाया कि गोली लगने हत्या हुई है तब अपराधी डॉ विवेक तिवारी ने अपना जुर्म कबूला है. 

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