डॉ दीप्ति अग्रवाल दहेज मृत्यु केस: हाईकोर्ट से ससुरालीजनों को मिली अंतरिम जमानत
- आगरा में डॉ. दीप्ति अग्रवाल दहेज मृत्यु केस में ससुरालीजनों को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है.
आगरा. डॉ. दीप्ति अग्रवाल दहेज मृत्यु केस में ससुरालीजनों को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. लगभग 50 दिनों के कड़ी मशक्कत के बाद सास, ससुर, जेठ और जेठानी को हाईकोर्ट से राहत मिल पाई. इस दौरान डॉ. अमित अग्रवाल और डॉ. एससी अग्रवाल के मरीज काफी परेशान हुए हैं.
डॉ. दीप्ति अग्रवाल के पिता ने बताया कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आगरा पुलिस पर पहले ही भरोसा नहीं था.
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बता दें कि 3 अगस्त को दीप्ति विभव नगर स्थित वैली व्यू अपार्टमेंट में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी. जिसके बाद पति ने अपने ही अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया था. पिता नरेश को जब यह बात पता चली तो वह दीप्ति को फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में ले गए. पुलिस को जांच में फ्लैट से सुसाइड नोट भी मिला है. मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल वालों ने उन्हें भरा-बुला कहते हुए उनकी बेटी को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी.
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महिला के पिता डॉ नरेश मंगला ने 6 अगस्त को ससुराल वालों पर दहेज मृत्यु और गर्भपात की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया था इस संबंध में पुलिस ने 8 अगस्त को उनके पति डॉ सुमित अग्रवाल को जेल भेजा था. वहीं, केस में नामजद अन्य आरोपी फरार हो गए थे. इसपर ससुरालीजन हाईकोर्ट चले गए थे. कोर्ट ने पहली सुनवाई में 29 सितंबर को की थी. दूसरी सुनवाई में हाईकोर्ट ने ससुरालीजनों को अंतरिम जमानत दे दी.
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