आगरा: ट्रिपल तलाक कानून के बाद भी नहीं सुधरे, निकाह के चार महीने बाद छोड़ा
- शनिवार को एक महिला ने आगरा के सदर थाने में अपने पति के खिलाफ दहेज और तीन तलाक का मुकदमा दर्ज करवाया. महिला का कहना है कि उसके पति ने 22 जून को उसे बेरहमी से पीटा और तीन तलाक बोलकर धक्का देकर घर से निकाल दिया.

आगरा. निकाह के 4 महीने बाद ही एक विवाहिता को उसके पति ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर घर से निकाल दिया. सरकार ने चाहे तीन तलाक को अवैध करार दे दिया हो. लेकिन देश में इसके मामले अभी भी देखने को मिल रहे हैं. शनिवार को आगरा के सदर थाने में एक ऐसा ही मुकदमा दर्ज हुआ. विवाहिता ने अपने ससुराली जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है.
जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर (सदर) निवासी अमाजान का निकाह 10 फरवरी को मालवीय नगर (लोहा मंडी) के सोहेल के साथ हुआ. पुलिस को अमाजान ने बताया कि निगाह में उसके पिता से दहेज भी दिया था. लेकिन ससुराल वाले इससे खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि दहेज कम मिला है. इसके लिए वे उससे बात- बात पर ताने देते थे. और कहते थे कि किन भिखारियों के यहां निकाह दिया. कुछ भी नहीं दिया. अब जिंदगी भर बेटा इसकी जिम्मेदारी उठाएगा.
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बाद में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाने लगा। लेकिन वह अपनी पिता की बदनामी नहीं चाहती थी और रिश्ता बच जाए इसीलिए यह सोचकर सब कुछ सहन करती रही. वह दिन भर ससुराल वालों की सेवा में लगी रहती थी. पूरे घर का काम करती थी. वक़्त के साथ ससुराली जन उसे पसंद भी करने लगे.
22 जून को उसके पति ने काफी बेरहमी से उसे पीटा और तीन तलाक बोलकर उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया.
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अमाजान की रिपोर्ट के आधार पर सदर पुलिस ने उसके पति सोहेल, ससुर आबिद हुसैन, सास शहाना आदि परिवार जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
सदर थाने की इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि सिर्फ़ दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में पहले काउंसलिंग का प्रावधान है लेकिन यहां पर आरोप तीन तलाक का है. इस आरोप में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करती है. इसके लिए सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है.आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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