आगरा: राष्ट्रीय लोक अदालत में सालों से लंबित मुकदमों का हुआ दनादन निस्तारण

Somya Sri, Last updated: Sat, 11th Dec 2021, 12:13 PM IST
  • आगरा में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें सालों साल धूल पड़ी फाइलों को बाहर निकाला गया और त्वरित गति से उनका निस्तारण किया गया. इस दौरान अदालतों के अलावा बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों और टोरेंट के पंडाल पर भी दनादन मामलों को निपटाया गया. जनपद न्यायाधीश विवेक संगल की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया.
आगरा: राष्ट्रीय लोक अदालत में सालों से लंबित मुकदमों का हुआ दनादन निस्तारण (फोटो साभार- लाइव हिन्दुस्तान)

आगरा: आगरा में आज यानी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें सालों साल से पड़ी फाइलों का निस्तारण हुआ. धूल पड़ी फाइलों को बाहर निकाला गया और त्वरित गति से निस्तारण किया गया. इस दौरान वादकारियों के चेहरे खिल उठे. सालों बाद मुकदमों के निस्तारण होने से वादकारी खुश नजर आएं. राष्ट्रीय लोक दीवानी और तहसील मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी. जनपद न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक संगल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया.

इस दौरान जनपद न्यायाधीश विवेक संगल ने कहा कि, वादकारियों से अपील है कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराएं और राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के पंडाल का निरीक्षण किया साथ ही मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए. बता दें कि इस दौरान अदालतों के अलावा बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों और टोरेंट के पंडाल पर दनादन मामलों को निपटाया गया. मालूम हो कि करीब साल भर टोरेंट का पंडाल राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाया गया.

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वहीं जनपद न्यायाधीश विवेक संगल ने समस्त बैंकों के बैंक प्रबंधकों से आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस को लाभ दिये जाने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा. वहीं उन्होंने सरकारी विभाग और गैर सरकारी विभागों से भी अनुरोध किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दें.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने बताया कि विशेष लोक अदालत 22 जनवरी 2022 को मनाई जा रही है. जिसमें वैवाहिक एवं दांपत्य वादों का निस्तारण प्री-लिटिगेशन और आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्तमान में चल रहे कोविड-19 महामारी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुये मनाई जायेगी.

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