आगरा: लॉकडाउन उल्लंघन केस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को राहत, अंतरिम जमानत बढ़ी

Smart News Team, Last updated: Tue, 4th Aug 2020, 7:48 PM IST
  • उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 नेताओं पर महामारी ऐक्ट व लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में मुकदमा हुआ था. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी है. हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत आदेश 31 अगस्त तक बढ़ाए हैं.
आगरा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 3 की अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ी

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत तीन नेताओं को राहत पहुंचाते हुए हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ा दी है. दरअसल, महामारी ऐक्ट व लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में तीनों नेताओं पर मुकदमा दायर किया गया था. तीनों की ओर से वकील ने मंगलवार को अदालत में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश 31 अगस्त तक बढ़ाए जाने का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र दिया. 

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए उमाकांत जिंदल ने सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख तय की है. तीनों नेताओं पर केस 19 मई की घटना को लेकर हुआ था. गौरतलब हो की 19 मई को राजस्थान बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए खड़ी बसों को लेकर कई घंटे तक सियासी ड्रामा चला था. 

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प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए प्रदेश सरकार और कांग्रेस में खींचतान चली. पुलिस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, पूर्व एमएलसी विवेक बंसल को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन लाई थी. दीवानी से निकलते ही प्रदेश अध्यक्ष को लखनऊ पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी. 

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थाना फतेहपुर सीकरी में महामारी ऐक्ट, लॉकडाउन के उल्लंघन समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था. 20 मई को अदालत ने तीनों नेताओं को 16 जुलाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. कांग्रेस नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामदत्त दिवाकर व रमाशंकर शर्मा ने हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश 31 अगस्त तक बढ़ाए जाने का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया.

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