राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 को उम्र कैद, 35 साल, 1700 तारीखें, तब हुआ फैसला
- राजा मानसिंह हत्याकांड में आज 11 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कल आए फैसले में कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना था और 3 को बरी किया था.
राजा मानसिंह हत्याकांड के 11 दोषीयों को आज सजा सुनाई गई. कल हुई सुनवाई में दोषी पाए गए 11 पुलिसकर्मियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज शारदा रानी ठाकुर ने सजा सुनाई. बता दें कि 35 साल पहले पुलिसकर्मियों ने गोलियां बरसाकर राजा मानसिंह और उनके दो साथियों की हत्या कर दी थी. कल इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ने 11 आरोपियों को दोषी सिद्ध पाया था और इस मामले में आरोपी रहे 3 को बरी कर दिया था. उनकी सजा का फैसला कल सुरक्षित रखा गया था और आज सजा सुनाई गई है.
राजा मानसिंह हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई सजा, सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास
35 साल पहले 21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मानसिंह और उनके दो साथियों ठाकुर सुम्मेर सिंह व हरी सिंह की राजस्थान पुलिस ने हत्या कर दी थी. राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पहले मामले की सुनवाई जयपुर सेशन कोर्ट में चली जिसे बाद में दिसंबर 1990 में मथुरा जिला अदालत को सौंपा गया. मथुरा जिला अदालत में मामले के दोषियों को सजा सुनाई गई है.
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ये मामला 35 साल से चर्चा में है. राजा मानसिंह हत्याकांड की 35 साल से चल रही सुनवाई में 1700 से अधिक तारीखें पड़ी थीं. यहां तक की इसमें आठ बार अदालत में फाइनल बहस हुई थी. हर बहस के बाद राजा मानसिंह के परिजनों को उम्मीद रही की फैसला आएगा. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. मंगलवार को कोर्ट द्वारा 11 आरोपियों को दोषी पाने पर राजा मानसिंह के परिजनों ने कहा कि फैसला संतोषजनक है.
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कोर्ट ने कानसिंह भाटी, तत्कालीन सीओ डीग, वीरेंद्र सिंह, तत्कालीन एसएचओ डीग, सुखराम, एएसआई, जीवनराम, जगमोहन, भंवर सिंह, हरी सिंह, तेर सिंह, छत्रसिंह, पदमा राम, रवि शेखर को दोषी मानकर सजा सुनाई है और हरी किशन, कानसिंह सिरवी व गोविंद प्रसाद को बरी कर दिया है.
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