अनलॉक-1: आगरा में आज से शर्तों के साथ खुल रहे हैं होटल और शॉपिंग माल, जानें नियम
- आगरा में कोरोना संकट के वजह से जारी लॉकाडउन में ढील दे दी गई है। अब कोरोना अनलॉक वन के तहत आज से शर्तों के साथ होटल और शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं।

आगरा में कोरोना संकट के वजह से जारी लॉकाडउन में ढील दे दी गई है। अब कोरोना अनलॉक वन के तहत आज से शर्तों के साथ होटल और शॉपिंग मॉल्स खुल गे हैं। हालांकि, होटल और गेस्ट हाउस खोलने के लिए भले ही प्रशासन ने अनुमति दे दी हो, मगर कई संचालक तैयार नहीं हैं। वहीं शॉपिंग कॉम्पलैक्स को भी प्रशासन ने शर्तों के साथ खोले जाने की अनुमति दे दी है। ये सभी कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में ही खुल सकेंगे।
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने सोमवार से होटलों और गेस्ट हाउसों को खोले जाने की अनुमति दे दी है। आदेश में कहा है कि होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले पर्यटक को उसके रूम में ही खाद्य व पेय पदार्थ भिजवाना होगा। यानी रूम सर्विस को ही प्राथमिकता देनी होगी। इसी तरह से शॉपिंग माल को निर्धारित शर्तों के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। मॉल के अंदर सिनेमा हाल, मल्टी प्लैक्स बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर मॉल को बंद करा दिया जाएगा। सभी को नियमों के बारे में अवगत करा दिया गया है।
जानें कौन-कौन नियम होंगे लागू
- सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए।
-प्रवेश द्वार पर एल्कोहल युक्त सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इंफ्रारेड थर्मामीटर से स्क्रीनिंग होगी।
-जिन व्यक्तियों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे, केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- फेस कवर या मास्क पहनने वाले ग्राहकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। मॉल, रेस्टोरेंट एवं होटल के अंदर रहने के दौरान पूरे समय तक उन्हें यह पहने रहना होगा।
- मॉल, होटल व रेस्टोरेंट प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन कराने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा।
- एयर कंडीशनरों का प्रयोग करते समय तापमान 24-30 डिग्री के बीच एवं आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत के बीच रखनी होगी। क्रॉस वेंटीलेशन का प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अंदर आ सके।
-होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान पत्र के साथ विस्तृत जानकारी (ट्रैवेल हिस्ट्री व चिकित्सकीय स्थिति आदि) और स्व घोषणा पत्र भी लिया जाए।
-होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पहले कीटाणु रहित करना आवश्यक होगा।
-होटल को अपने स्टाफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स व हैंड सेनेटाइजर आदि देने होंगे।
आईसक्रीम की हो सकेगी बिक्री
आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि आइसक्रीम की बिक्री की जा सकेगी। अभी तक इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। शहर में जो भी खोलने के निर्देश दिए हैं। वह सभी कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर ही होंगे। साथ ही सभी शर्तों का पालन भी करना होगा।
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