आगरा: स्थाई लोक अदालत ने अशोका एवेन्यू वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में सुनाया फैसला

Smart News Team, Last updated: Fri, 5th Mar 2021, 12:34 PM IST
  • अशोका एवेन्यू वेलफेयर सोसाइटी ने अशोका इंफ्राहाइट्स प्रा. लि. के अध्यक्ष नितिन गुप्ता पर बिल्डिंग का काम पूरा न करने पर मुकदमा किया था. जिस पर स्थाई लोक अदालत ने नितिन गुप्ता को 90 दिनों में बिल्डिंग का काम पूरा करने या साठ लाख रुपये अशोका एवेन्यू वेलफेयर को देने का आदेश दिया है.
स्थाई लोक अदालत ने अशोका एवेन्यू वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में सुनाया फैसला.( सांकेतिक फोटो )

आगरा: अशोका एवेन्यू वेलफेयर सोसाइटी ने अशोका इंफ्राहाइट्स प्रा. लि. के अध्यक्ष पर बिल्डिंग का कार्य पूरा न करने पर वाद प्रस्तुत किया था. जिसपर स्थाई लोक अदालत ने वाद के पक्ष में फैसला सुनाया है. फैसले में अशोका इंफ्राहाइट्स प्रा. लिं के डायरेक्टर नितिन गुप्ता को 90 दिन के अंदर बिल्डिंग के अधूरे काम को पूरा करने या अशोका एवेन्यू वेलफेयर को साठ लाख रूपये देने का आदेश दिया है. यह आदेश स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ एवं सदस्यगण सोनाली सिंह राठौर और नेत्रपाल सिंह ने विपक्षी को सुनाया है.

अशोका एवेन्यू वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विजय बंसल ने एडवोकेट अनिल अग्रवाल के माध्यम से एक मुकदमा प्रस्तुत किया था. जिसमें उन्होंने अशोका इंफ्राहाइट्स प्रां लिं के डायरेक्टर नितिन गुप्ता पर अशोका एवेन्यू की बिल्डिंग का काम पूरा न करने का आरोप लगाया था. विजय बंसल का कहना है कि अशोक एवेन्यू के नाम से बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण डायरेक्टर नितिन गुप्ता ने कराया था. जिसके प्रचार के समय उन्होंने विज्ञापन में ग्राहकों को तमाम सुविधाएं देने का वादा किया था.

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बिल्डिंग की इन सुविधाओं में लिफ्ट, इलेक्ट्रीफिकेशन, पार्किंग, सीवर लाइन, वॉटर प्रूफ बिल्डिंग, पानी की टंकी आदि शामिल थी. बंसल का कहना है कि इस विज्ञापन के आधार पर ही उन्होंने और अन्य लोगों ने अशोका एवेन्यू में फ्लैट खरीदे थे. लेकिन पूरी धनराशि जमा करने के बावजूद बिल्डिंग में इन सुविधाओं का निर्माण नहीं कराया गया. जिसके बाद इन्होंने विपक्ष पर वाद प्रस्तुत किया. लेकिन विपक्ष इस वाद में अदालत में हाजिर नहीं हुआ. बल्कि इसके विरोध में वादी के आरोपों को गलत बता कर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और मुकदमें को खारिज करने की मांग की. जिस पर स्थाई अदालत ने सुनवाई के बाद विजय बंसल के पक्ष में फैसला सुनाया है.

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