आगरा मेट्रो: SC की शर्त- जितने पेड़ कटेंगे उससे 10 गुना ज्यादा लगाने भी होंगे
- आगरा में सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी तो दे दी है लेकिन कई शर्ते में साथ रखी हैं. इनमें एक शर्त है कि जितने पेड़ इस प्रोजेक्ट के दौरान कटेंगे उसके 10 गुना ज्यादा लगाए जाएंगे.

आगरा. सुप्रीम कोर्ट ने ताजनगरी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है लेकिन इसके साथ सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कई शर्ते भी रखी गई हैं. इनमें एक शर्त है कि प्रोजेक्ट के दौरान जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उनके 10 गुना ज्यादा लगाने होंगे. ऐसे में बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 1 हजार 823 पेड़ काटे जा सकते हैं जिनके बदले 10 गुना ज्यादा यानी 18 हजार 230 पेड़ लगाने होंगे.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना फैसला सुनाया. दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा किआगरा में ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से वहां मेट्रो चलाने की योजना को अनुमति दी जाती है.
आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को कई शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी
हालांकि इसके साथ ही ये भी कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट में सबसे पहले संबंधित पक्ष को सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी की सिफारिशों का पालन पूरी तरह करना होगा.
आगरा मेट्रो को मिली मंजूरी, जानें कितने और कौन से होंगे स्टेशन
आपको बता दें कि आगरा मेट्रो का यह प्रोजेक्ट10830 करोड़ में पूरा होगा. इस प्रोजेक्ट में ताजनगरी में 2 कोरिडोर बनाए जाएंगे जिनका 30 किलोमीटर लंबा ट्रैक शहर भर में फैला होगा. आगरा में मेट्रो के 30 स्टेशन बनाए जाएंगे जिनमें 22 स्टेशन एलीवेटिड और आठ स्टेशन भूमिगत होंगे.
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