आगरा: अनलॉक 3 में खुलेंगे स्विमिंग पूल और जिम, लेनी होगी एनओसी

Smart News Team, Last updated: Sun, 2nd Aug 2020, 12:39 PM IST
  • आगरा में अनलॉक 3 में स्विमिंग पूल और जिम खुलेंगे. इसके लिए मालिकों को एनओसी लेनी होगी. एनओसे के लिए सरकार ने 15 हजार की राशि तय की है. क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी एनओसी जारी करेंगे.
आगरा: अनलॉक 3 में खुलेंगे स्विमिंग पूल और जिम, लेनी होगी एनओसी

अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आगरा में भी इसके तहत नियम लागू कर दिए गए हैं. अनलॉक 3 में जिम और स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है. अब खेल विभाग से एनओसी लेकर ही इन्हें खोला जा सकता है. उत्तर प्रदेश खेल प्रोत्साहन एवं विकास समिति नियमावली 2020 में 15 हजार रुपए की फीस जमा करके ही जिम व स्विमिंग पूल का संचालन किया जा सकेगा. इसके लिए जल्द ही सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे.

निर्धारित 15 हजार रुपए की एकमुश्त रकम जमा करने के बाद ही एनओसी जारी की जाएगी. इससे पहले जिम और स्विमिंग पूल खोलने के लिए किसी तरह की एनओसी अनिवार्य नहीं थी. कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है. एनओसी से पहले जिम और स्विमिंग पूल मालिकों को सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं. सैनेटाइजेशन की प्रक्रिया का भी पालन करना होगा.

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निदेशक खेल डॉ. आरपी सिंह की ओर से जारी खिलाड़ियों व खेल अवस्थापनाओं के विकास के लिए नियमावली में कहा गया है कि एनओसी के लिए संचालकों को मंडल स्तर पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय व जिला स्तर पर जिला खेल कार्यालय में आवेदन करना होगा. निर्धारित प्रारूप व 15 हजार रुपये की एकमुश्त रकम जमा करने के बाद उन्हें एनओसी मिलेगी. इस नियम के दायरे में पुराने व नए सभी तरह के जिम व स्विमिंग पूल आएंगे.

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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, सुनील चन्द्र जोशी ने इस बारे में कहा कि नियमावली में किए गए प्रावधानों को समिति की मीटिंग में पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी के सामने रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद प्रावधानों को लागू किया जाएगा. 

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