आगरा में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, आतिशबाजी करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
- दिवाली से पहले आगरा जिले में भी आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रतिबंध के तहत जहां एक तरफ दुकानदारों के पटाखे बेचने वाले अस्थाई लाइसेंस रद्द कर दिये गए हैं तो वहीं दूसरी और इसे जलाने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान है.
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आगरा: दिवाली से पहले आगरा जिले में भी आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रतिबंध के तहत जहां एक तरफ दुकानदारों के पटाखे बेचने वाले अस्थाई लाइसेंस रद्द कर दिये गए हैं तो वहीं दूसरी और इसे जलाने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान है. बताया जा रहा है कि अस्थाई लाइसेंस रद्द किये जाने के बाद जिन आवेदकों ने चालान से अस्थाई लाइसेंस की फीस जमा की है, वो अब उन्हें वापस कर दी जाएगी. प्रशासन ने यह बात भी साफ कर दी है कि दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखे भी नहीं बेचे जाएंगे.
इस बारे में बात करते हुए आयुध प्रभारी एवं एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि सिर्फ 25 लोगों ने 500 रुपये चालान के रूप में बैंक में अस्थाई लाइसेंस फीस राजस्व विभाग के लिए जमा कराई थी, जो कि उन्हें अब वापस कर दी जाएगी. जो भी दिवाली दो दिन के लिए पटाखों की दुकान लगाने वाले थे, उनको जारी हुए सभी अस्थाई लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं. इसके अलावा बताया जा रहा है कि पटाखों के प्रयोग करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर लगे जुर्माने के बारे में बात करते हुए जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने कहा कि आतिशबाजी करने पर एनजीटी ने 10 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है. प्रशासन उसका पालन कराएगा. त्योहार पर आतिशबाजी की जांच के लिए थानास्तर पर पुलिस टीमें बनाई जाएंगी. ऐसे में अगर कोई भी आतिशबाजी करते पकड़ा जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा.
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