आगरा: जोंस मिल की जमीन खुर्द-बुर्द करने पर बिल्डर समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
- आगरा में जोंस मिल की जमीन खुर्द-बुर्द करने के मामले में बिल्डर चुनमुन अग्रवाल सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. रोपियों ने हाईकोर्ट और राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर जमीन को खुर्द बुर्द किया था.

आगरा में जोंस मिल की जमीन खुर्द-बुर्द करने के मामले में बिल्डर चुनमुन अग्रवाल सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले को लेकर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने हाईकोर्ट और राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर जमीन को खुर्द बुर्द किया है. जोंस मिल की जांच के लिए डीएम प्रभु एन सिंह के आदेश पर बीते साल 29 जुलाई को एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने जोंस मिल कंपाउंड में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ी जांच की.
टीम की जांच में सामने आया कि गजट नोटिफिकेशन 16 नवंबर 1949 के द्वारा राज्य सरकार ने जोंस मिल से जुड़ी सभी चल और अचल संपत्ति के किसी भी प्रकार के अंतरण किए जाने पर रोक लगाई थी. वहीं, मामले में अधिकृत नियंत्रक के द्वारा किसी भी अंतरण के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया था. वहीं, हाईकोर्ट ने संशोधन कर जोंस मिल की चल-अचल संपत्ति के विक्रय में हाईकोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था.
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रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में स्थित जोंस मिल की जमीन को खुर्द बुर्द कर अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले में राजेंद्र प्रसाद जैन उर्फ रज्जो जैन, सरदार कंवलदीप सिंह और बिल्डर हेमेंद्र अग्रवाल उर्फ चुनमुन की मुख्य भूमिका शामिल है. मामले में लेखपाल सजल कुमार कुलश्रेष्ठ ने तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर ही शुक्रवार रात छत्ता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं, एसएसपी बबलू कुमार ने इस बारे में बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
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