1 जुलाई से अनलॉक-2, आगरा में क्या खुलेंगे-क्या नहीं, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

Smart News Team, Last updated: Tue, 30th Jun 2020, 9:48 AM IST
  • कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक की कवायद चल रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोरोना अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी।
कोरोना अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी, जानें आगरा में क्या खुलेगा और क्या नहीं.

कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक की कवायद चल रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोरोना अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे देश में प्रभावी रहने वाले अनलॉक-2 का ऐलान हो गया है। अनलॉक-2 के तहत भी आगरा के सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में होटल, रेस्टोरेंट आदि भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकार द्वारा संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवा की ही अनुमति होगी।

1. कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

2. घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों को समय-समय पर विस्तार किया जाएगा।

3. आगरा में किसी दुकान पर एक बार में एक 5 से अधिक लोग हो सकते हैं। हालांकि, उन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

4. आगरा के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

5. ताजनगरी आगरा में जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं, वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा।

6. अगले आदेश तक अन्य सभी राज्यों की तरह पटना के भी सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम और सभा स्थल आदि भी बंद रहेंगे।

7. आरोग्य सेतू ऐप पहले की तरह ही अनिवार्य रहेगा।

8. राज्य से बाहर या भीतर किसी भी व्यक्ति या सामान की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। कहीं आने-जाने के लिए किसी पास या अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी।

9. दस साल से कम उम्र के बच्चों, 65 साल के उम्र से अधिक के लोगों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने को कहा गया है।

10. कोरोना अनलॉक-2 में रात दस बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही इजाजत होगी।

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें