तीन तलाक मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को हाईकोर्ट से मिली जमानत
- उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर को पुलिस ने गुरुवार को तीन तलाक मामले में गिरफ्तार किया और पूर्व मंत्री को जेल भेज दिया. जिसके बाद जेल से उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट से अर्जी लगाई. अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बशीर को जमानत दे दिया. जिसके बाद शुक्रवार शाम करीब सवा 6 बजे जेल से बाहर आए. उनकी पत्नी नगमा ने एक वीडियो के माध्यम से बशीर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

आगरा. ट्रिपल तलाक के मुकदमे में गुरुवार को जेल गए पूर्व मंत्री चौधरी बशीर शुक्रवार की शाम अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए. मंटोला के रहने वाले पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ उनी चौथी पत्नी नगमा ने तीन तलाक का केस दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने गिरफ़्तारी के लिए उनके घर पर पहुंची. पुलिस की भनक लगते ही पूर्व मंत्री घर से फरार हो गए थे. जिसके बाद चौधरी बशीर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत से गुहार लगाई. गुरुवार को प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया.
इनकीं गिरफ़्तारी के बाद ये अटकले भी लगाई जा रही थी कि चौधरी बशीर ने सरेंडर कर दिया है. दरअसल हाईकोर्ट की हाई पॉवर कमेटी के निर्देश पर सात साल से कम सजा वाले मुकदमों में सुनवाई होती है जिसके तहत कैदी जेल से ही जमानत के लिए अदालत को अर्जी भेजते हैं. चौधरी बशीर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में तीन साल की सजा का प्रावधान है. इसी प्रावधान के तहत चौधरी बशीर को भी अंतरिम जमानत मिली है. शुक्रवार शाम करीब सवा 6 बजे पूर्व मंत्री जेल से बाहर आए.
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पूर्व मंत्री की गिरफ़्तारी के बाद उनकी चौथी पत्नी नगमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नगमा ट्रिपल तलाक कानून बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करती दिख रहीं हैं. नगमा ने ये भी कहा कि इसी कानून के वजह से ही उनको न्याय मिला है. आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून बशीर जैसे लोगों के लिए है जो कपड़े की तरह पत्नी बदलते हैं और तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल देते हैं. नगमा ने कहा कि उनके बच्चों को उनका हक नहीं मिला है. उनकी लड़ाई अब भी जारी रहेगी.
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