लॉकडाउन में भी खुलेंगी शराब दी दुकान, जानें क्या रहेगा खुलने का समय
- उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार के निर्धारित लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दे दी गई है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में ये आदेश लागू नहीं किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार को राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है. ऐसे में हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे के बीच 55 घंटे का प्रतिबंध रहता है. इस प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर बाकि सभी दुकानें बंद रहती हैं. हालांकि अब आदेश दिए गए हैं कि आवश्यक सुविधाओं के साथ राज्य में शराब व बीयर की दुकानें भी खुली रहेंगी.
कंटेनमेंट जोन में लापरवाही से केस बढ़े, कोरोना संक्रमित में 30 प्रतिशत यहां से
लॉकडाउन के समय में शराब और बीयर की दुकानें खोलने का आदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानों पर ही लागू होगा. वहीं आगरा जिले में आठ सौ से ज्यादा शराब और बीयर की दुकानें हैं. इनमें से केवल वही दुकानें खोली जा सकती हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आती हैं.
ताजनगरी में खुशखबरी: SNMC में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ पहला कोरोना मरीज
शराब और बीयर की दुकानें खोलने के लिए आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर.भूसरेड्डी ने इस बाबत सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक आदि को गुरुवार को एक शासनादेश जारी किया है.
हिन्दुस्तान स्मार्ट पड़ताल: जानें कैसे 'आपदा' के साथ 'अवसर' लेकर आया कोरोना
शासनादेश में कहा गया है कि सभी देसी व अंग्रेजी शराब व बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हैं सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खोली जा सकती हैं. दैवीय आपदा, सर्वव्यापी महामारी, महामारी, कानून व्यवस्था आदि के हालात में उपरोक्त व्यवस्था में बदलाव के लिए आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया गया है.
अन्य खबरें
कंटेनमेंट जोन में लापरवाही से केस बढ़े, कोरोना संक्रमित में 30 प्रतिशत यहां से
ताजनगरी में खुशखबरी: SNMC में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ पहला कोरोना मरीज
हिन्दुस्तान स्मार्ट पड़ताल: जानें कैसे 'आपदा' के साथ 'अवसर' लेकर आया कोरोना
विदेशी कॉल गर्ल सेक्स रैकेट क्वीन रोशनी का दिल्ली की फेमस सोनू पंजाबन से कनेक्शन