आगरा में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेगी शराब की दुकान, बंद रहेंगे वाइन बार
- आगरा में सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक कोरोना प्रोटोकाल के अंतरगर्त शराब की दुकाने खुलेगी, लेकिन सभी वाइन बार बंद ही रहेंगे. साथ ही सभी शराब के दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस पालन करते हुए ही बिक्री करनी होगी.
आगरा. यूपी में जबसे लॉकडाउन लगा है तबसे प्रदेश में जगह जगह पर शराब ब्लैक में बिक्री की जा रही थी. वही जिसको लेकर पुलिस ने कई जगह छापेमारी भी किया था. उसके बावजूद भी शराब को ब्लैक में बेचने वाले नहीं रुके. जिसे देखते हुए ही आगरा के आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किया है. जिसके तहत अब जिले में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुल सकेगी, लेकिन उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके दुकान चलानी होगी.
शराब की दुकानों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के बारे में जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि सभी शराब की दुकानों पर सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा. साथ ही दुकान पर भीड़ इकट्ठा नहीं देने होगा. अगर ऐसा होता है तो दुकानदार खुद जवाबदेह होगा. साथ ही उन्होंने बताया कि जारी हुए दिशा निर्देश के अनुसार देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें ही खुल सकेगी, लेकिन वहां पर बैठकर मदिरापान करने नहीं दिया जाएगा. वही गाइडलाइंस के अनुसार फिलहाल सभी बार बन्द ही रहेंगे.
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कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आगरा में लॉकडाउन की पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी जा रही है. वही गाइडलाइंस तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी किया जा रहा है. साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं में दूध, सब्जी, दवाई, फल और किराना की दुकान के अलावा बाकी सभी दुकान बंद ही रह रहे है. इतना ही नहीं आगरा से अन्य राज्यों के परिवहन सेवा को भी बन्द ही रखा जा रहा है.
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