राजा मानसिंह हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई सजा, सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास
- मथुरा जिला कोर्ट ने राजा मानसिंह हत्याकांड के सभी दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
आगरा. भरतपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड के सभी दोषी पुलिसकर्मियों को मथुरा जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जज शारदा रानी ठाकुर ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि तीनों मृतकों के परिजनों को राजस्थान सरकार 30-30 हजार दे और घायल चार लोगों को दो-दो हजार दे.
भरतपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 आरोपी दोषी सिद्ध, 3 बरी
मंगलवार को जिला जज ने हत्याकांड के समय तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी सहित 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया और बुधवार यानी आज सजा सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी.
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मालूम हो कि 35 साल पुराने हत्याकांड को लेकर बुधवार सुबह जिला जज ने वारदात के समय तत्कालीन पुलिस सीओ कान सिंह भाटी सहित दोषी सिद्ध किए गए सभी 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास का कठोर फैसला सुनाया है.
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आपको बता दें कि करीब 35 साल पहले भरतपुर के राजा मानसिंह और उनके दो साथियों की पुलिस ने गोलियां बरसाते हुए हत्या कर दी थी. राजा मानसिंह की हत्या के बाद जनता में काफी ज्यादा क्रोध और आक्रोश था.
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