ताजगंज में चौकी फूंकने वालों पर लगेगा रासूका, संपत्ति भी होगी जब्त

Smart News Team, Last updated: Fri, 6th Aug 2021, 2:55 PM IST
  • आगरा के ताजगंज में चौंकी फूंकने वाले लोगों के खिलाफ रासूका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के लिए उपद्रव में शामिल लोगों की भी पहचान की जा रही है.
ताजगंज में चौंकी फूंकने वाले लोगों के खिलाफ रासूका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी

आगरा. आगरा के थाना ताजगंज के गांव करभना में ट्रैक्टर चालक पवन कुमार की मौत के बाद लोगों द्वारा काफी बवाल किया गया था. मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस चौंकी तक फूंक दी थी. ऐसे में मामले को देखते हुए डीजीपी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिये हैं. डीजीपी के आदेशानुसार चौंकी फूंकने वाले लोगों के खिलाफ रासूका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के लिए उपद्रव में शामिल लोगों की भी पहचान की जा रही है.

बताया जा रहा है कि उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई लोगों की संपत्ति जब्त कर की जाएगी. मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है. वहीं, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दबिश भई दी जा रही है. बताया जा रहा है कि इस बवाल के पीछे कुछ प्रमुख लोग शामिल थे, जिन्हें पुलिस चिह्नित करने का काम भी कर रही है. इस मामले के बारे में बात करते हुए एसएसपी ने कहा कि आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

रासूका के तहत कार्रवाई होने पर आरोपी जमानत मिलने पर भी एक साल तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. एसएसपी के मुताबिक बवाल करवाले वाले कुछ लोग अलग थे, जिन्हें पुलिस चिह्नित करने में लगी हुई है. वहीं, भीड़ में शामिल होने वाले लोग भी अलग थे, जिनकी पहचान पुलिस कर रही है. चौकी में हुए नुकसान की भरपाई भी लोगों को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति को जब्त करके की जाएगी. इतना ही नहीं, बवाल करने वाले आरोपियों की फोटो भी थाने के बॉर्डर पर लगेगी, जिससे उनका चेहरा सार्वजनिक रहे.

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