बिना लाइसेंस के पेट्रोल और डीजल बेच रहा था शख्स, हुई तीन वर्ष की कैद

Smart News Team, Last updated: Wed, 6th Jan 2021, 2:41 PM IST
  • आगरा में हाल ही में बिना लाइसेंस के पेट्रोल और डीजल बेचने वाले को लेकर कार्रवाई की है. मामले में गाजिबाद सीबीआई की विशेष अदालत में करीब 14 वर्ष बाद फैसला सुनाया गया है. लाइसेंस के बिना पेट्रोल और डीजल बेचने वाले मालिक को अदालत ने तीन वर्ष के लिए कैद में रहने का आदेश दिया है.
लाइसेंस के बिना पेट्रोल और डीजल बेचने वाले मालिक को अदालत ने तीन वर्ष के लिए कैद में रहने का आदेश दिया है

आगरा :आगरा में हाल ही में बिना लाइसेंस के पेट्रोल और डीजल बेचने वाले को लेकर कार्रवाई की है. मामले में गाजिबाद सीबीआई की विशेष अदालत में करीब 14 वर्ष बाद फैसला सुनाया गया है. लाइसेंस के बिना पेट्रोल और डीजल बेचने वाले मालिक को अदालत ने तीन वर्ष के लिए कैद में रहने का आदेश दिया है. साथ ही उसपर 12 हजार रुपए का आर्थिक दंज भी लगाया है. इसके साथ ही तेल माफिया मनोज गोयल के अदालत में हाजिर न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है.

मामले के बारे में बात करते हुए सीबीआइ के लोक अभियोजक ने बताया कि आगरा में बाइपास रोड पर गांधी नगर के पास करणवीर का पेट्रोल पंप था. उसे नेहरू नगर निवासी तेल माफिया मनोज गोयल द्वारा संचालिय किया गया था. साल 2006 में शिकायत मिली थी कि करणवीर के पेट्रोल पंप पर मिलावटी तेल बेचा जा रहा है. ऐसे में सितंबर 2006 में सीबीआइ और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर दिया.लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी वहां अवैध तरीके से पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा था. ऐसे में कार्रवाई करते हुए 2007 में संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से एक शख्स को ग्राहक बनाकर वहां भेजा. उक्त ग्राहक ने पेट्रोल भरवाने के साथ स्लिप भी ली, जिसके बाद अवैध तरीके से पेट्रोल-डीजल बेचे जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद सीबीआइ ने करणवीर और मनोज गोयल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में एफआइआर दर्ज की. जांच के दौरान पेट्रोल और डीजल के सैंपल भी मिलावटी पाए गए. ऐसे में 2009 में जहां दोनों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र जारी किया तो वहीं 2011 में दोनों पर आरोप तय हुए.

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बीते मंगलवार को विशेष अदालत ने करणवीर को तीन साल कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, मनोज गोयल मंगलवार को वह पेश नहीं हुआ, जिससे उसकी फाइल अलग कर दी गई. अदालत द्वारा मनोज गोयल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं.

 

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