वायरल रिवॉल्वर रानी प्रियंका मिश्रा को नहीं मिला पुलिस से वीआरएस, देना पड़ा हर्जाना

MRITYUNJAY CHAUDHARY, Last updated: Fri, 17th Sep 2021, 7:30 PM IST
  • आगरा पुलिस में कांस्टेबल रही प्रियंका मिश्रा का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं हुई. नियमानुसार जब सरकारी कर्मचारी की आयु 45 साल हो या वह सेवा 20 साल पूरा कर चूका हो तो उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिलती है. वो भी उसके परिवार वालों के सहमति के बाद.
वायरल रिवॉल्वर रानी प्रियंका मिश्रा को नहीं मिला पुलिस से वीआरएस, देना पड़ा हर्जाना

आगरा. सोशल मीडिया पर बंदूक से साथ गाने पर पोस्ट करने के बाद ट्रोल होने वाली उत्तर प्रदेश की सिपाही प्रियंका मिश्रा का ऐच्छिक सेवानिवृत्त नियमानुसार नहीं मिला. साथ ही यूपी पुलिस ने प्रियंका मिश्रा से 1.52 लाख रुपये जमा भी कराए थे. इस रकम को जमा करने के साथ ही प्रियंका मिश्रा ने अपनी किट और परिचय पत्र भी जमा कर दिया था. ऐच्छिक सेवानिवृत्त पेंशन नियमावली के अनुसार जब सरकारी कर्मचारी की आयु 45 साल हो या अर्ह-कारी सेवा 20 साल पूरा किया जा चूका हो तो ऐच्छिक सेवानिवृत्त के लिए तीन महीने पहले प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है.

इतना ही नहीं प्रार्थना पत्र जमा करने के बाद राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से ऐच्छिक सेवानिवृत्त प्रकरण में परिवार के सदस्यों सहमति ली जाती है. उसके बाद ऐच्छिक सेवानिवृत्त किया जाता है. लेकिन महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा के मामले में ऐसा नहीं हुआ. जानकारी के अनुसार प्रियंका मिश्रा की नियुक्ति 10 अक्तूबर 2020 को हुई थी. साथ ही उनकी आयु भी कम है. जिसके चलते महिला सिपाही सेवानिवृत्त एवं अनिवार्य सेवानिवृत्त की परिधि में नहीं आती हैं.

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बता दें कि प्रियंका मिश्रा ने कुल 225 दिन तक पुलिस प्रशिक्षण लिया था. जिसमे उनके ऊपर प्रतिदिन 676 रुपये खरच हुए थे. इस तरह उनके ऊपर प्रतिमाह का खर्च 20280 रुपये हुए थे. जिसके हिसाब से ही उन्हें धनराशि जमा करनी थी. जिसके बाद प्रियंका मिश्रा ने एसएसपी के नोटिस के बाद डेढ़ लाख रुपए और किट जमा दिया था. वहीं अभी तक उन्होंने देय का 28 हजार रुपया जमा नहीं किया है.

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