यूपी के इस जिले में लागू की गई धारा 144, 12 मार्च तक प्रभावी

Shubham Bajpai, Last updated: Sat, 15th Jan 2022, 8:13 AM IST
यूपी के मथुरा में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. प्रशासन ने जिले में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बने रहने के लिए ये कदम उठाया है. मथुरा में धारा 144 डीएम के आदेश के बाद से लागू हो गई है और ये 12 मार्च तक लागू रहेगी. इस दौरान पुलिस प्रशासन को सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.
यूपी के इस जिले में लागू की गई धारा 144, 12 मार्च तक प्रभावी (फाइल फोटो)

मथुरा (भाषा). यूपी चुनाव 2022 से पहले यूपी पुलिस लगातार प्रदेश के सभी शहरों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि चुनाव की आड़ में असामाजिक तत्व किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम न दे पाए. इस बीच मथुरा में जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. जिसकी जानकारी जिले के शीर्ष अधिकारियों ने दी. जिले में धारा 144 चुनाव के बाद परिणामों की घोषणा तक लागू रहेगी. आदेश अनुसार, इसकी तारीख 12 मार्च तक तय की गई है. तब तक पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ जिले में धारा 144 का पालन कराएगा, इसको लेकर भी आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. 

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मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने शुक्रवार को कहा,  कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है,  ये निषेधाज्ञा 12 मार्च तक प्रभावी रहेगी.

उन्होंने कहा कि विभिन्न समुदायों के त्योहारों और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की पृष्ठभूमि में गैरकानूनी गतिविधियां होने की आशंका के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है.

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