UP: शादी पार्टी के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स, DJ से लेकर पार्किंग के लिए नियम

Smart News Team, Last updated: Sun, 6th Dec 2020, 6:41 AM IST
  • उत्तर प्रदेश में शादियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कोरोना वायरस से लेकर लोगों की सुविधाओं तक का खास ध्यान रखा गया है. दरअसल, बीते शुक्रवार को वेडिंग इंडस्ट्रीज संघर्ष समिति ने बैठक कर अपनी नई गाइडलाइन जारी की गई.
फाइल फोटो

आगरा: उत्तर प्रदेश में शादियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कोरोना वायरस से लेकर लोगों की सुविधाओं तक का खास ध्यान रखा गया है. दरअसल, बीते शुक्रवार को वेडिंग इंडस्ट्रीज संघर्ष समिति ने बैठक कर अपनी नई गाइडलाइन जारी की. इन गाइडलाइन का पालन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अनिवार्य भी कर दिया गया है. इसमें बैंड बाजों वालों से लेकर शादी में खाने का इंतजाम और पार्किंग की व्यवस्था तक को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है.

नई गाइडलाइन के अनुसार बैंड व्यावसायियों से कहा गया कि वह बैंड-बाजे के साथ साउंड-ट्रॉली न रखें. वहीं, विवाह समारोह स्थल से संगीत की आवाज भी बाहर नहीं जानी चाहिए. इसके साथ ही बैंक्वेट हॉल के संचालकों से वाहन पार्किंग की व्यवस्था का इंतजाम करने का भी आदेश दिया गया, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या न हो. इस बारे में बात करते हुए बैठक में समिति के समन्यवयक मनीष अग्रवाल ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर विवाह समारोह स्थल पर गार्ड और सीसीटीवी कैमरों का प्रबंधन करना अनिवार्य है.

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कोरोना संक्रमण के कारण शादियों में मेहमानों के लिए मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके साथ ही शादियों में कैटर्स और हलवाइयों से मैरिज होम में कम स्टाफ के साथ रसोई घर का संचालन करने के भी आदेश दिये गए. भोजन के काउंट उचित दूरी पर लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करवाने की भी बात कही गई. 

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नई गाइडलाइन्स के मुताबिक मेहमानों को साढ़े दस बजे तक भोजन पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. साथ ही बिजली बचान के लिए रात के 11 बजे के बाद जरूरी लाइट ही जली होनी चाहिए.

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