जामा मस्जिद पर तिरंगा फहराने को हराम बताकर फतवा देना आगरा मुफ्ती को पड़ा भारी, केस दर्ज
- स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरा की जामा मस्जिद में ध्वजारोहण को हराम बताने वाले शहर मुफ़्ती खुबैब रूमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. इस्लामिया लोकल कमेटी के अध्यक्ष असलम कुरैशी के तहरीर के आधार पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है.

आगरा: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरा की जामा मस्जिद में ध्वजारोहण को हराम बताने वाले शहर मुफ़्ती खुबैब रूमी के खिलाफ बुधवार यानी आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. यह मुकदमा इस्लामिया लोकल कमेटी के अध्यक्ष असलम कुरैशी के तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है. असलम कुरेशी को मंडोला थाने ने सुरक्षा की दृष्टि से गनर भी दिया है कुरैशी ने शहर मुक्ति से अपनी जान को खतरा बताया था.
मालूम हो कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें आगरा की जामा मस्जिद में ध्वजारोहण को शहर मुफ्ती खुबैब रूमी के द्वारा हराम बताया गया था. जिसके बाद से ही लोगों में इस बयान को लेकर काफी आक्रोश था. हिंदू संगठन के कई पदाधिकारियों ने इस बयान के खिलाफ आगरा के मंटोला थाने में प्रदर्शन भी किया था. जिसके बाद से मंडोला थाने ने जांच की बात कर आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया था. मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन के बाद से आज बुधवार को मंटोला थाने में शहर मुफ़्ती खुबैब रूमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है.
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इस संबंध में एसएसपी मुनिराज जी. ने बताया कि सीओ छत्ता को मामले की जांच के निर्देश दिए गए थे. वायरल हुए आडियो और वीडियो की जांच में आरोप सही पाए गए हैं. राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3, आईपीसी की धारा 153 बी , 505, 505 (1)(b) और 508 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इसमें शहर मुफ़्ती खुबैब रूमी के बेटे हम्मदुल कुद्दूस भी नामजद किए गए हैं.
मंटोला थाने के मुताबिक यह मुकदमा इस्लामिया लोकल कमेटी की ओर से मिली तहरीर के आधार पर दर्ज हुआ है. बता दें कि इस्लामिया लोकल कमेटी के अध्यक्ष असलम कुरैशी ने आगरा मुफ़्ती से अपनी जान को खतरा भी बताया था. इसलिए मंटोला थाने की ओर से असलम कुरैशी को एक गनर भी सुरक्षा की दृष्टि से दिया गया है.
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