आगरा के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज का रेट तय, आयुष्मान योजना वालों को लाभ

Smart News Team, Last updated: Sun, 7th Jun 2020, 3:40 PM IST
  • योगी सरकार के इस आदेश के बाद आगरा जिले के सभी निजी अस्पतालो में कोविड-19 के इलाज का खर्चा एक जैसा रहेगा।
योगी सरकार के इस आदेश के बाद आगरा जिले के सभी निजी अस्पतालो में कोविड-19 के इलाज का खर्चा एक जैसा रहेगा।

कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निजी अस्पतालों को भी कोविड-19 इलाज की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा और इलाज के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। कोरोना मरीजों को चार श्रेणी में बांटा गया है। खास बात है कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को ऐसे अस्पतालों में उपचार मिल पाएगा। योगी सरकार के इस आदेश के बाद आगरा जिले के सभी निजी अस्पतालो में कोविड-19 के इलाज का खर्चा एक जैसा रहेगा। सीएमओ ने इस बात की जानकारी दी है।

राज्य सरकार के आदेश के बाद निजी अस्पतालो में कोविड 19 के इलाज के लिए प्रतिदिन का शुल्क कुछ इस प्रकार होगा। जनरल वार्ड (आइसोलेशन) के 1800 रुपए, हाईडिपेंडेंसी यूनिट (आइसोलेशन) के 2700 रुपए, आईसीयू (वेन्टीलेटर रहित) के 3600 रुपए और आईसीयू (वेन्टीलेटर सहित) के लिए 4500 रुपए तय किए गए हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नोडल अधिकारी डा. पीके शर्मा ने बताया कि जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं उनके लिए शासन स्तर से कोरोना के इलाज के लिए दरों को निर्धारित किया गया।इस संबंध में स्टेट हेल्थ एजेंसी लखनऊ की मुख्य कार्यपालक अधिकारी संगीता सिंह ने सूबे के सभी सीएमओ को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि कोरोना के इलाज के लिए तय दर से प्रतिदिन के हिसाब से संबंधित केन्द्र पर ही भुगतान किया जाएगा।

पत्र में निर्देश दिया गया कि कोविड-19 से संक्रमित आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के उपचार पर हुए व्यय की प्रर्तिपूति के संबंध में दरें निर्धारित की जा चुकी हैं। जिले के जिन अस्पतालों में कोरोना के मरीज भर्ती हैं जो आयुष्मान भारत योजना से सम्बद्ध है उनमें लाभार्थियों का उपचार किया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना की आगरा जिला कार्यान्वयन यूनिट के अनुसार जिले में कई अस्पतालों को कोविड समर्पित घोषित किया गया है. इन्हीं अस्पतालों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का उपचार किया जाएगा। अगर योजना अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थी जिनके पास प्रधानमंत्री सूचना पत्र, मुख्यमंत्री सूचना पत्र प्राप्त या पात्रता सूची में नाम है उनका गोल्डन कार्ड नहीं बना है तो आरोग्य मित्र के माध्यम से संबंधित महिला/पुरुष का गोल्डन कार्ड बनवाकर का उपचार कराया जाएगा।कोविड-19 के संक्रमण के चलते वर्तमान में योजनान्तर्गत उपचार प्रदान करने हेतु टीएमएस में बायो-मैट्रिक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

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