आगरा: खुशखबरी, 25 फीसदी धनराशि जमा करवाकर ले सकेंगे ADA का कब्जा पत्र
- एडीए ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए पुराने नियम को फिर से लागू कर दिया है. अब एडीए के भवन और भूखंड खरीदने वाले आवंटियों को 25 फीसदी धनराशि जमा करने पर कब्जा पत्र जारी कर दिया जाएगा. शेष राशि के भुगतान के लिए प्राधिकरण आवंटी से पोस्ट डेटेड चेक लेगा.

आगरा. आगरा विकास प्राधिकरण की योजनाओं में भवन और भूखंड लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब से एडीए के भवन और भूखंड खरीदने वाले आवंटियों को 25 फीसदी धनराशि जमा करने पर कब्जा पत्र जारी करने की सुविधा प्राधिकरण फिर से शुरू करने जा रहा है. इससे पहले एडीए तक पूर्ण भुगतान के बाद ही आवंटियों को कब्जा पत्र जारी कर रहा था. जिससे आवंटियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. पर अब नए फैसले के बाद से लोगों को कब्जा पत्र मिलने में परेशानी नही आएगी.
आगरा विकास प्राधिकरण के फिर से पुरानी व्यवस्था को शुरू करने के पीछे की वजह प्राधिकरण की आय बताई जा रही है. पूर्ण भुगतान के चलते लोगों ने प्राधिकरण से जमीन लेना बंद कर दिया था. इसकी वजह से एडीए की आय भी प्रभावित हो रही थी. इसी के चलते एडीए ने फिर से पुरानी व्यवस्था को शुरू किया है.
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विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार भवन और भूखंड के आवंटन होने पर ग्राहक को भवन या भूखंड के लिए 10 प्रतिशत रकम पहली किस्त के रूप में और फिर 15 फीसदी रकम दूसरी किस्त के रूप में जमा करनी होती है. वहीं 25 फीसदी रकम में आवंटियों को कब्जा पत्र जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद शेष 75 फीसदी धनराशि आवंटी अपनी सहूलियत के मुताबिक किस्तों में जमा करवा सकता है. साल 2019-20 में एडीए में कब्जे और रिजस्ट्री में गड़ूबड़ी सामने आने के बाद त्तकालीन उपाध्यक्ष देवेंद्र कुशवाह ने इस योजना को खत्म कर दिया था.
25 फीसदी वाले नियम को फिर से लागू करते हुए एडीए के उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि 25 फीसदी राशि दिए जाने से कब्जा पत्र तो मिल जाएगा. लेकिन शेष राशि के भुगतान के लिए प्राधिकरण आवंटी से पोस्ट डेटेड चेक लेगा. ताकी आवंटी धनराशि को जमा करने में कोई देरी न करें. इसके अलावा चेक बाउंस होने पर कार्रवाई भी की जाएगी.