आगरा: जोंस मिल धमाके में एक और आरोपी की जमानत खारिज, केदार समेत आधा दर्जन आरोपी

Smart News Team, Last updated: Sun, 23rd Aug 2020, 9:12 AM IST
  • जोंस मिल धमाके मामले में रज्जो जैन, केदार, राहुल कुमार, सिंटू उर्फ संत कुमार, मोनू उर्फ मोहन कुमार समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अब कोर्ट ने इन आरोपियों में से केदार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
जोंस मिल धमाके मामले में आरोपि केदार सिंह की जमानत याचिका खारिज

आगरा. जोंस मिल धमाका मामले में आरोपी केदार सिंह की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो गई है. जिला जज ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश दे दिया है. इससे पहले भी जिला सत्र न्यायालय जोंस मिल धमाके में आधा दर्जन आरोपियों की जमानत याजिका खारिज कर चुका है. 

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गौरतलब है कि 19 जुलाई की शाम जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल जोरदार धमाका हुआ था. धमाके में तेज विस्फोट की आवाज से आसपास के मकान, दुकान तक हिल गए थे और उनकी कांच भी टूट गए थे. इसके बाद वादी उपनिरीक्षक सुनील कुमार ने विस्फोट की जानकारी की तो पता चला कि जोंस मिल लाइन नं. चार में स्थित सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी जाटनी बाग के गोदाम में किसी अज्ञात व्यक्ति ने विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट किया है और यह विस्फोट मिल को ध्वंस करने की नीयत से किया गया है. इस विस्फोट में सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पूर्वी भाग का करीब 24 इंच चौड़ी दीवार व छत क्षतिग्रस्त हो गया है. विस्फोट के बाद मलबा करीब 100 मीटर दूर तक फैल गया. 

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इसके बाद थाना छत्ता में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस की विवेचना में आरोपित रज्जो जैन आदि का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने रज्जो जैन, केदार, राहुल कुमार, सिंटू उर्फ संत कुमार, मोनू उर्फ मोहन कुमार समेत नौ आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. आरोपितों की ओर से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और उनके पास से कोई विस्फोटक सामान आदि बरामद नहीं हुआ है. अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता ने तर्क दिए कि आरोपित ने छह अन्य आरोपितों के साथ षड़यंत्र रचकर विस्फोट किया है. इसलिए आरोपियों का अपराध गंभीर प्रकृति का है. जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुन कर आरोपित केदार सिंह की जमानत अर्जी निरस्त करने के आदेश दिए.

 

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