CBI ने तीन न्यूजपेपर मालिकों पर दर्ज किया केस, सरकारी विज्ञापन पाने के लिए बताया था सर्कुलेशन का गलत आंकड़ा
- सीबीआई ने मध्यप्रदेश के तीन अखबार मालिकों के खिलाफ घोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है. यह तीनों अखबार मालिक सरकार से सरकारी विज्ञापन देने के लिए सर्कुलेशन का गलत आंकड़ा दे रहे थे. इस मामले में 4 अक्टूबर को जबलपुर में सीबीआई ने दो सिवनी और एक जबलपुर के व्यक्ति पर केस दर्ज किया गया है.

भोपाल. मध्यप्रदेश में कई छोटे बड़े दैनिक अखबार संचालित हो रहे हैं. इन अखबारों में कई छोटे अखबार धोखाधड़ी करके सरकार से सरकारी विज्ञापन लेने का काम करते हैं. ऐसे ही तीन अखबार दैनिक युगश्रेष्ठ, दैनिक जेलोक और दैनिक दलसागर पर सीबीआई ने धोखाधड़ी करके सरकारी विज्ञापन लेने के आरोप में तीनों अखबार के मालिक प्रमोद शर्मा, विजय छांगवानी और अजीत कुमार वर्मा पर केस दर्ज किया है.
बता दें कि इस मामले में 13 अगस्त को सीबीआई कार्यालय में शिकायतकर्ता हिमांशु कौशल ने इन अखबारों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से विज्ञापन लेने की शिकायत की थी.
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ऐसे करते थे धोखाधड़ी
जानकारी अनुसार, सीए से फर्जी रिपोर्ट बनवाकर इसके जरिए वो अपने सर्कुलेशन के गलत आंकड़े बताकर अपने छोटे श्रेणी के अखबार को मध्यम श्रेणी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं. जिसके चलते इनको सरकारी विज्ञापन में दोगुने का फायदा होता है. क्योंकि छोटे और मध्यम श्रेणी के अखबार में दोगुने का फर्क होता है.
सीबीआई के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ब्यूरो (बीओसी) के एक अधिकारी की इस मामले में स्थिति को लेकर भूमिका की जांच की जा रही है क्योंकि शिकायतकर्ता कौशल ने बताया किया कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने बीओसी के अधिकारी को सूचित किया था. परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. जिसको लेकर अब अधिकारी को लेकर भी जांच की जाएगी.
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