1 जनवरी से बदल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम, जानें RBI की नई गाइडलाइंस

Ankul Kaushik, Last updated: Fri, 31st Dec 2021, 7:36 PM IST
  • आरबीआई ने 1 जनवरी से ऑनलाइन पेमेंट के नियमों बदलाव करने जा रहा है. अब आरबीआई के इस नियम के अनुसार 1 जनवरी से डेबिट, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने पर आपके कार्ड की जानकारी वेबसाइट पर सेव नहीं होगी. इसके बदले आपको टोकनाइजेशन की सुविधा मिलेगी.
1 जनवरी से बदल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम (फाइल फोटो)

भोपाल. देश में नोटंबदी के बाद हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करने लगा था. अब नए साल पर 1 जनवरी 2022 से ऑनलाइन पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहे हैं. 1 जनवरी से डेबिट, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान के नए नियम लागू हो जाएंगे. इन नियमों के अनुसार ऑनलाइन साइट फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन, मिंत्रा जैसे कंपनी शॉपिंग करते समय ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी सेव नहीं कर सकेंगे. पहले आप ऑनलाइन शॉपिंग करते थे तो इन साइट के पास आपके कार्ड की जानाकरी सेव करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्योंकि आरबीआई के नए नियम के अनुसार मर्चेंट और पेमेंट गेटवे को अपने सर्वर पर स्टोर की गई सारी जानकारी को डिलीट करना होगा. अब 1 जनवरी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करते समय आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट और कार्ड का 16 अंकों का नंबर वेबसाइट पर सेव नहीं होगा.

अब ऑनलाइन साइट से शॉपिंग करते समय आपको दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें एक में कार्ड का विवरण और दूसरा टोकनाइजेशन रहेगा. आरबीआई ने सितंबर 2021 में ही नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें सभी कंपनियों को साल के अंत तक नियमों का पालन करने और उन्हें टोकन देने का विकल्प देने के लिए कहा था. आरबीआई ने भारत में सभी कंपनियों को 1 जनवरी, 2022 से अपने सिस्टम से सेव किए गए ग्राहकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को हटाने का आदेश दिया था.

Indian Railways: ट्रेनों में रिजर्वेशन के नियमों समेत कई अन्य बदलाव, जानें

वहीं टोकनाइजेशन की बात करें तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्राहकों को आसानी से पहचानने के लिए टोकेनाइज्ड कार्ड के आखिरी 4 डिजिट दिखाएगा. इसके बाद ग्राहक क्विक ट्रांजेक्शन के लिए अपने कार्ड्स को टोकेनाइज करना चुन सकते हैं या फिर कार्ड डिटेल्स को दर्ज कर सकते हैं. 1 जनवरी 2022 से डेबिट क्रेडिट कार्डधारक व्यापारी के साथ खरीदारी शुरू कर सकते हैं.

अन्य खबरें