MP: नाबालिग बच्चियों और बालिग लड़कियों से रेप के आरोपी प्यारे मियां को उम्रकैद

Komal Sultaniya, Published on: Mon, 7th Mar 2022, 9:44 PM IST
MP: नाबालिग बच्चियों और बालिग लड़कियों से रेप के आरोपी प्यारे मियां को उम्रकैद (File Photo)

कई नाबालिग बच्चियों और बालिग लड़कियों से रेप के आरोपी प्यारे मियां की काली करतूतों की जब पोल खुली थी तब पूरा देश इस जानकर दंग रह गया था. बरसों तक लड़कियों के साथ 'गंदा काम' करने का आरोपी शख्स जब आखिरकार कानून के शिकंजे में आया तब जाकर उसके कुकर्मों का हिसाब-किताब हुआ. अब मध्य प्रदेश के इस चर्चित मामले के मुख्य आरोपी प्यारे लाल को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

भोपाल पुलिस को 12 जुलाई 2020 को  5 लड़कियां संदिग्ध हालत में सड़क पर घूमती मिली थीं. इनमें 4 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं. जब इन लड़कियों ने पुलिस ने पूछताछ की तब उस वक्त प्यारे मियां का नाम एक शैतान के तौर पर सबसे पहले सामने आया था. इन लड़कियों ने उस वक्त पुलिस को बताया था कि प्यारे मियां ने उन्हें पार्टी करने के लिए बुलाया और शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था. लड़कियों के इन सनसीखेज आरोपों के बाद शुरू हुई एक जांच-पड़ताल ने आखिरकार प्यारे मियां को न्याय के कटघरे में खड़ा कर ही दिया. इस छानबीन में प्यारे मियां के खिलाफ कई खुलासे हुए. एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन सभी लड़कियों के बयान के बाद प्यारे मियां फरार हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने उसे श्रीनगर से पकड़ा था. प्यारे मियां की सूचना देने पर पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया था. प्यारे मियां के पकड़े जाने के बाद ऐसे-ऐसे खुलासे हुए थे जिसके बारे में जानकर पूरा देश सन्न रह गया था.

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पता चला था कि प्यारे मियां एक दैनिक अखबार चलाता था और खुद को पत्रकार कहता था. बताया गया था कि प्यारे मियां गरीब बच्चियों के मां-बाप को झांसे में लेता था. वो उनकी बेटी को बेहतर शिक्षा दिलवाने के नाम पर अपने पास रखता था और उनका यौन शोषण करता था. इतना ही नहीं वो इन लड़कियों की शादी अपनी मर्जी से भी करवाता था. लड़कियों के घरवालों को वो अपनी पहुंच और पैसों की धौंस दिखाकर धमकाता भी था. उस वक्त यह भी कहा गया था कि प्यारे मियां करीब 10 साल से लड़कियों का यौन शोषण कर रहा था. आरोप लगे थे कि उसने करीब 40 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है.

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जानकारी के मुताबिक, इन सभी खुलासों के अलावा यह भी पता चला था कि प्यारे मियां इन लड़कियों से खुद को 'अब्बा' कहलवाता था. प्यारे मियां के पास बेशुमार दौलत होने का पता भी चला था. उसके पास 40 से अधिक प्रॉपर्टी थी. काली कमाई से बनाई गई उसकी प्रॉपर्टी पर भी कानून का डंडा चला था. बहरहाल इस वक्त प्यारे मियां उर्फ अब्बू जबलपुर जेल में बंद है.

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सोमवार को भोपाल जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश सविता वर्मा ने प्यारे मियां को उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के वक्त वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुआ. एक सरकारी वकील ने बताया कि प्यारे मियां को 4 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने और नाबालिग लड़कियों को गुलाम के तौर पर खरीदने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पीएन राजपूत ने कहा, 'प्यारे मोहन को धारा 376 (दुष्कर्म), 370 (किसी को गुलाम के तौर पर खरीदना या बेचना)के अलावा धारा 190 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है.

प्यारे मोहन के अलावा उसके मैनेजर ओवैस, एक महिला कर्मचारी स्वीटी विश्वकर्मा और होमियोपैथ हेमंत मित्तल को भी दोषी पाया गया है. ओवैस को उम्रकैद की सजा मिली है. स्वीटी को 20 साल की जेल हुई है. हेमंत मित्तल पर आरोप है कि उसने प्यारे मोहन के कहने पर एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात किया था. अदालत ने हेमंत को 5 साल जेल की सजा सुनाई है.

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