Madhya Pradesh में सभी चौराहों से हटेंगी स्थापित मूर्तियां, हाईकोर्ट का फैसला

Naveen Kumar, Last updated: Fri, 4th Mar 2022, 2:08 PM IST
  • मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश में जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
फाइल फोटो

भोपाल. मध्य प्रदेश में यातायात को बाधित करने वाली चौराहों पर स्थापित मूर्तियों को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने प्रदेश में जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और रायसेन में रानी अवंतिका बाई की प्रतिमा को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. 

रायसेन निवासी प्रदीप कुमार और जबलपुर निवासी अधिवक्ता ग्रीष्म जैन की तरफ दायर याचिका में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों में मूर्तियां स्थापित करने से यातायात बाधित होता है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सड़कों ,फुटपाथ तथा सडक किनारे मूर्तियां लगाने पर रोक लगाई थी. बावजूद इसके टीटी नगर लिंक रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की दस फुट की मूर्ति स्थापित हो रही है. वहीं, रायसेन में भी मुख्य चौराह में रानी आवंतिका बाई की मूर्ति स्थापित हो रही है. जबकि, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टीटी नगर में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाई गई थी और वहीं पर ही पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति लगवाई जा रही है.

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इस पर जस्टिस शील नागू की कोर्ट ने राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम को फटकार लगाते हुए 18 जनवरी 2013 के बाद सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई मूर्तियों को हटाने को आदेश दिए हैं. कोर्ट ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसमें से 10 हजार रुपए याचिकाकर्ता को मिलेंगे. बता दें ​कि याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राहुल दिवाकर तथा अधिवक्ता सतीष वर्मा ने पैरवी की.

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