MP: जनपद अध्यक्ष को ​नहीं मिली RTI के तहत जानकारी, आयोग ने लिया एक्शन

Naveen Kumar, Last updated: Fri, 11th Mar 2022, 1:55 PM IST
  • मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में जनपद अध्यक्ष को अपने ही जनपद में आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मिली. शिकायत के बाद राज्य सूचना आयोग ने जिम्मेदारों को तलब किया है.
फाइल फोटो

भोपाल. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिक सरकार से विभिन्न मुद्दों पर स्पष्ट जानकारी पारदर्शिता के साथ प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन, जिम्मेदार अफसर यहां भी अपनी मनमर्जी करने से बाज नहीं आ रहे. इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सामने आया है. जहां जनपद अध्यक्ष को अपने ही जनपद में आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मिली. हालांकि, जब मामला राज्य सूचना आयोग के संज्ञान में आया तो एक्शन भी लिया गया. राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जिम्मेदारों को तलब किया है. 

जानकारी के अनुसार, सिंगरौली जिले के बैढन जनपद पंचायत अध्यक्ष भोला प्रसाद साकेत ने राज्य सूचना आयोग आवेदन दिया है कि उसे जनपद में किसी भी आरटीआई आवेदन पर जानकारी नहीं दी जा रही. उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है और कहा जाता है कि उसे आरटीआई के तहत कोई जानकारी नहीं मिलेगी. मामले में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पाया कि आवेदक अपीलार्थी भोला प्रसाद साकेत ने RTI के तहत कई आवेदन लगाए थे. लेकिन, उसे कोई जानकारी नहीं दी गई जबकि आवेदनों की पावती आवेदक के पास मौजूद मिली. 

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आयुक्त सिंह ने जब आरटीआई आवेदन पर लगी आवक शाखा की सील के बारे में जानकारी मांगी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. राहुल सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पावती नकली होने पर यह मामला शासकीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है, इसकी एफआईआर कराना चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया. प्रकरण में आयोग ने सिंगरौली कलेक्टर को कार्यवाही के लिए दस्तावेज भेजे हैं. इसके अलावा जांच शुरू की गई है. जनपद पंचायत बैढऩ के सीईओ अशोक कुमार मिश्रा से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

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