Bhopal: 3 साल पहले बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे निजी स्कूल, DM के आदेश
- मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निजी स्कूल तीन साल से पहले बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदल पाएंगे. जिला कलेक्टर ने सभी निजी स्कूलों को इसे लेकर सख्त निर्देश दिए हैं.

भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर बार बच्चों की यूनिफॉर्म बदलने की मनमानी करना अब निजी स्कूलों पर भारी पड़ सकता है. अब कोई भी निजी स्कूल तीन साल से पहले बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदल सकता. इसके अलावा ना ही अभिभावकों पर स्कूल से या किसी निश्चित दुकान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकता है. जिला कलेक्टर ने सभी निजी स्कूलों को इसे लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. आदेश के उल्लंघन करने पर निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि राजधानी भोपाल में निजी सीबीएसई स्कूलों में किताबों की जानकारी, फीस, गणवेश, स्पोट्रस किट, यातायात सुविधा स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा. इसके अलावा बच्चों के अभिभावकों को भी इस बाबत जानकारी उपलब्ध कराना निजी स्कूलों की जिम्मेदारी होगी. वहीं, सभी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड करने का आदेश जारी किया गया है. जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने स्कूलों के प्राचार्यों को सख्त निर्देशित किया हैं और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है.
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आदेश के अनुसार, निजी स्कूल का विवरण पुस्तिका, स्टेशनरी, किताबें, बैग, गणवेश समेत सभी जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा. इसके अलावा स्कूल प्रबंधन बच्चों के अभिभावकों को किताबें, गणवेश, जूते, कापी आदि किसी एक दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते. अभिभावक कहीं से भी इन सब को खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे. यदि निजी स्कूल द्वारा गणवेश में कोई बदलाव किया जाता है तो आगामी तीन वर्ष तक वह यथावत लागू रहेगी.
निजी स्कूल प्रबंधन को परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग को जानकारी देनी होगी. इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. कलेक्टर ने अभिभावकों की शिकायत के बाद यह निर्देश जारी किए हैं. जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्कूलों में खामी पाई गई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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