MP में फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल की शूटिंग से पहले स्क्रिप्ट दिखाकर DM से NOC लेन

Smart News Team, Last updated: Tue, 7th Dec 2021, 8:24 PM IST
  • मध्य प्रदेश (एमपी) में फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल और शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग से पहले डीएम से एनओसी लेना अनिवार्य हो गया है. प्रोडक्शन हाउस को संबंधित जिलाधिकारी या कलेक्टर (डीएम) को स्क्रिप्ट दिखाकर शूटिंग की मंजूरी लेनी होगी.
प्रतीकात्मक फोटो

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल और शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग से पहले प्रशासन से एनओसी लेना अनिवार्य हो गया है. एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को राज्य में शूटिंग की अनुमति देने से पहले स्क्रिप्ट को मंजूरी देने का अधिकार दिया है. अब प्रोडक्शन हाउस को शूटिंग के लिए संबंधित स्थान के लिए डीएम यानी जिला कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी. डीएम स्क्रिप्ट को मंजूरी देंगे, इसके बाद ही शूटिंग हो सकेगी.

गृह मंत्री ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए एक नीति बनाई गई है और इसे लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। गृह विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पर्यटन विभाग ने नीति बनाई और गृह विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी है.

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उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर फिल्म, वेब सीरीज अथवा धारावाहिक की स्क्रिप्ट में चार मुख्य बिंदुओं की जाँच करेंगे. इसमें किसी भी धार्मिक और विरासत स्थलों पर कोई अश्लील दृश्य नहीं फिल्माया जाएगा. कहानी किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगी. यह लोगों की परंपरा, संस्कृति और रीति-रिवाजों और नाम का अपमान नहीं करेगी. फिल्म या वेब-सीरीज विवादास्पद नहीं होनी चाहिए.

निर्माताओं को इस मंजूरी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्हें एक महीने की निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति के बाद प्रोडक्शन हाउस शूटिंग शुरू कर सकता है और प्रशासन सुरक्षा भी मुहैया कराएगा.

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