MP Durga Puja Guidelines: मध्य प्रदेश में दशहरा पर डीजे, बैंड और गरबा की इजाजत

Deepakshi Sharma, Last updated: Wed, 6th Oct 2021, 2:11 PM IST
  • एमपी सरकार ने नवरात्रि के दौरान माता के पंडालों में गरबा करने की इजाजत दे दी है. नवरात्रि और दशहर की गाइडलाइन को जारी करते वक्त इस बात की सुचना सरकार की ओर से मिली है. केवल सोसायटी और कॉलोनियों में पंडाल बनेंगे और उसी में गरबा होगा.
मध्य प्रदेश सरकार ने दी नवरात्रि और दशहरा को लेकर छूट

भोपाल. मध्य प्रदेश के लोगों के लिए इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास रहने वाली है. ऐसा इसीलिए क्योंकि एमपी सरकार ने नवरात्रि के वक्त माता के पंडालों में गरबा करने को लेकर छूट दी है. जी हां, अब सोसायटी और कॉलोनियों में जो पंडाल बनेंगे उनमें गरबा हो सकेगा, लेकिन इस दौरान कमर्शियल गरबा करने पर रोक रहने वाली है. इतना ही नहीं पंडाल में डीजे, बैंड और ढोल भी बज सकेंगे. धार्मिक जगहों में पहले के मुकाबले भक्त एकत्रित हो सकेंगे. साथ ही शादी और अंतिम संस्कार में 200 से 300 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा 15 अक्टूबर से सारे कोचिंग संस्थान 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.

दरअसल नवरात्रि से करीब 2 दिन पहले मंगलवार के दिन सरकार ने नवरात्रि और दशहरे में छूट दिए जाने के साथ-साथ कोचिंग, शादी, अंतिम संस्कार, जिम, स्टेडियम आदि को लेकर भी जो पाबंदिया पहले लगाई थी उन्हें हटा दिया है. वहीं, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि में गणेशोत्सव के दौरान लागू किए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे. साथ ही चल समारोह और विसर्जन जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे. इसमें सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

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गृह मंत्री की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि कमर्शियल गरबा नहीं होने वाला है. सिर्फ सोसयटी और कॉलोनी में ही इसका आयोजन किया जा सकेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहरों में बड़े स्तर पर कमर्शियल गरबों का आयोजन होता है. हजारों की संख्या में यहां भीड़ इक्ट्ठा होती है. रात को 10 बजे तक ही लोग गरबा खेल सकेंगे. इतना ही नहीं जो भी मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनेगी वो स्थापित नहीं होगी.

साथ ही रावण के पुतले के दहन करने को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. कॉलोनी या फिर सोसायटियों में पुतलों का दहन हो सकेगा, लेकिन यदि बड़े स्थान पर ऐसा किया जाएगा तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी.

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इन चीजों की मिली है छूट

1. 15 अक्टूबर के बाद सभी कोचिंग क्लास 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.

2. जिम अब 50 नहीं बल्कि 100 प्रतिशत से ही खुल सकेंगे.

3. थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता से ही खोले जाएंगे. इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है.

4. साथ ही स्टेडियम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.

5. शादी में 300 लोग शामिल हो सकेंगे. अभी केवल 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है.

6. अंतिम संस्कार में 200 लोग शामिल हो पाएंगे.

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