MP New Corona Guidelines: शिवराज सरकार ने नाइट कर्फ्यू समेत हटाए सारे प्रतिबंध, जानें डिटेल्स

Anurag Gupta1, Last updated: Wed, 17th Nov 2021, 7:25 PM IST
  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना केस की कमी देखते हुए नाइट कर्फ्यू व सभी प्रतिबंध हटा दिए. भोपाल में एक सभा में शिवराज सिंह ने कहा कोविड 19 नियंत्रण में है तो हमने महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है. कोरोना नियम पालन के साथ होगी सभी गतिविधियां व आयोजन.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान( फाइल फोटो )

भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना केस की कमी को देखते हुए राज्य में लगे नाइट कर्फ्यू व सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है. भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा में कहा कि अब जब मध्य प्रदेश में कोविड 19 नियंत्रण में है, कुल 78 सक्रिय मामले हैं, तो हमने महामारी के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है. अब पूरी क्षमता के साथ सभी गतिविधियां हो सकेंगी.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शादी-ब्याह, मेला और अंतिम संस्कारों का आयोजन अब बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है. साथ ही कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं को पूरी क्षमता के साथ करने की अनुमति होगी. कोरोना संक्रमण के चलते सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा हुआ था. शादी या किसी अन्य कार्यक्रम में ज्यादा लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं थी लेकिन कोरोना केस की कमी को देखते हुए सभी प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं.

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हालांकि प्रत्येक बाजार व कार्यक्रमों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोला व आयोजित किया जाना चाहिए. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है. सभी दुकान मालिकों, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रावास के छात्रों, शिक्षकों और सिनेमा हॉल के कर्मचारियों को पूरी तरह से टीकाकरण की आवश्यकता है.

क्या-क्या छूट मिलेगी:

नाइट कर्फ्यू आज रात हटा लिया जाएगा. सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस 100 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे.

क्या होगा जरूरी:

किसी भी बाजार को खोलने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा. किसी शादी समारोह, मेले या धार्मिक सभाओं में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा. साथ दुकानदारों, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रावास के छात्रों व शिक्षकों आदि को टीका लगवाना अनिवार्य है.

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