योगी के UP के रास्ते पर शिवराज का MP, धरना-प्रदर्शन में तोड़फोड़ की वसूली करेगी सरकार
- यूपी में धरना-प्रदर्शन और दंगों के दौरान सरकारी या प्राइवेट संपत्ति के नुकसान की भरपाई आरोपियों से करने के सीएम योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चल पड़े हैं. एमपी सरकार इसके लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम नाम का कानून ला रही है.
भोपाल. मध्यप्रदेश में यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर शिवराज सरकार उपद्रवियों पर कार्रवाई करने के लिए कानून लाने जा रही है. अब प्रदेश में धरना प्रदर्शन के नाम पर यदि किसी भी उपद्रवी ने सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसके खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई कर उससे नुकसान की वसूली की जाएगी. इसकी जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक वीडियो अपने आधिकारिक हैंडल ट्विटर हैंडल से शेयर कर दी.
बता दें कि इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाकर धरना प्रदर्शन के नाम पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश में कई लोगों से वसूली की कार्रवाई की है. अब इसी रास्ते पर मध्यप्रदेश सरकार भी चल पड़ी है.
मध्यप्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 3, 2021
प्रदेश सरकार इनसे निपटने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है।@mohdept @JansamparkMP pic.twitter.com/I2EOrJcfZo
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प्रदेश में नहीं बख्शे जाएंगे पत्थरबाज
नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर कर ट्वीट कर नए कानून के बारे में जानकारी दी. मिश्रा ने लिखा कि मध्यप्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रदेश सरकार इनसे निपटने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है.
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नुकसान की भरपाई के लिए बनाएंगे ट्रिब्यूनल
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाएगी. जो धरना प्रदर्शन के दौरान संपत्ति नुकसान के मामले पर कार्रवाई करेगी. इसका अधिकार क्षेत्र प्रदेश के सभी जिलों तक रहेगा. इस ट्रिब्यूनल के आदेश को लेकर सिर्फ हाईकोर्ट में अपील करने का प्रावधान होगा. साथ ही ट्रिब्यूनल को भू राजस्व संहिता के अधिकार होंगे और उसके तहत ही वे अपना काम करेंगे.
संपत्ति का मालिक सीधे ट्रिब्यूनल में दे सकेगा
इस ट्रिब्यूनल में किसी भी संपत्ति का नुकसान होने की जानकारी जिला कलेक्टर के साथ संपत्ति मालिक खुद भी दे सकेगा. जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ट्रिब्यूनल मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर नुकसान की वसूली कर राशि सरकारी कोष या व्यक्ति के खाते में सीधे जाम कराई जाएगी.
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