MP: प्रमोशन में आरक्षण का फैसला 6 साल के बाद, साढ़े छह लाख कर्मचारियों को था इंतजार
- पिछले छह साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण का फैसला शुक्रवार को आ गया. जिसका इंतजार करीब साढ़े छह लाख कर्मचारी कर रहे थे. वहीं प्रमोशन के इंतजार में एक लाख कर्मचारी रिटायर हो चुके है.

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट में छह साल से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई का फैसला शुक्रवार को आ गया है. लेकिन अभी उसे समझने के लिए विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है. अदालत में चल रहे है इस मामले से मध्य प्रदेश के साढ़े छह लाख कर्मचारी सीधे तौर पर जुड़े हैं. जिसके चलते छह साल से इन कर्मचारियों अधर में लटके हुए थे. प्रमोशन में आरक्षण के मामले में आज सुनवाई में सामने आया है कि रिजर्वेशन को कम नहीं किया जाएगा. मगर इसे 50 फीसदी तक की सीमा में ही रखा जाना है. वहीं इस फैसले से साढ़े छह लाख कर्मचारियों ने इस फैसले से राहत की सांस ली है.
2016 से सरकारी कार्यालयों में प्रमोशन का सिलसिला रुका हुआ था. दरअसल प्रमोशन का मामला अदलात पहुंच गया था. वहीं आईएसएम मामले में जो अधिकारी कर्मचारी डीपीसी होने के आधार पर कोर्ट चले गए और वहां से प्रमोशन का आदेश लेकर आए. उन्हें ही इस बीच प्रमोशन दिया गया. वहीं कई कर्मचारियों का दवा है कि 2016 से लेकर अभी तक करीब एक लाख अधिकारी और कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो चुके है.
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जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रमोशन को लेकर अदालत में मामला चल रहा था. जिसके चलते पदोन्नति समितियों की बैठकें नहीं हो रही थीं और अन्य प्रक्रियाए भी थम गई थी. वहीं अदालत में चल रहे मामले के दौरान भी कुछ विभागों में तदर्थ पदोन्नति भी दी गईं. वहीं पुलिस में कई पदों पर कार्यवाहक पदोन्नति दी गई थी, लेकिन कई विभागों में प्रमोशन कि दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई.
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