Uttarakhand चुनाव पर EC का फैसला: 10 फरवरी से 7 मार्च तक Exit Poll पर लगाई रोक

Komal Sultaniya, Last updated: Sat, 29th Jan 2022, 10:36 PM IST
  • उत्तराखंड चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है. प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा. ये बैन 10 फरवरी की शाम सात बजे से सात मार्च को शाम साढ़े छह बजे तक जारी रहेगा. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों ही दण्ड दिया जा सकता है.
भारत निर्वाचन आयोग

उत्तराखंड चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है. प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा. ये बैन 10 फरवरी की शाम सात बजे से सात मार्च को शाम साढ़े छह बजे तक जारी रहेगा. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों ही दण्ड दिया जा सकता है.

चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जारी बयान में केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में विधान सभा चुनाव के अन्तर्गत प्रदेश में एग्जिट पोल पर 10 फरवरी सुबह सात बजे से 7 मार्च को शाम साढ़े छह बजे तक बैन रहने वाला है. इस बीच ना तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत रहेगी. किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का मीडिया द्वारा परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित होगा. जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे दो साल तक की जेल हो सकती है. उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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नोटिस में निर्वाचन आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या फिर सर्वेक्षण के परिणामों दिखाना वर्जित रहेगा. 

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