Bully Bai App: बेंगलुरु के इंजीनियरिंग छात्र के बाद उत्तराखंड से महिला अरेस्ट

Indrajeet kumar, Last updated: Tue, 4th Jan 2022, 8:59 PM IST
  • मुस्लिम लड़कियों के फोटो को अश्लील बनाकर Bully Bai App पर डालने के मामले में विवाद बढ़ने के बाद मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु के इंजीनियरिंग छात्र के बाद उत्तराखंड की एक महिला को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों से मुंबई में पूछताछ की जाएगी.
Bully Bai App मामले में बेंगलुरु के इंजीनियरिंग छात्र के बाद उत्तराखंड से महिला अरेस्ट

देहरादून. मुंबई पुलिस की साइबर टीम ने "बुली बाई एप" मामले में उत्तराखंड से एक महिला को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला इस मामले में मुख्य आरोपी है. वहीं पुलिस टीम महिला से पूछताछ कर रही है. महिला को ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा और इसके बाद मुंबई लाया जाएगा. इस मामले में पहले ही बेंगलुरु से 21 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र की गिरफ्तारी हो चुकी है. बेंगलुरु के इस छात्र की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई थी. जिसके बाद कोर्ट ने विशाल को 10 जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड से गिरफ्तार महिला और विशाल एक दूसरे के संपर्क में थे. इन पर आरोप है कि मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर "बुली बाई एप" के जरिए ऑनलाइन बेच रहे थे.

इस मामले में जांच कर रही पुलिस टीम ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को के साथ छेड़छाड़ कर बिना उनकी अनुमति के "बुली बाई एप" पर बिक्री के लिए डाला जाता था. इस मामले पर साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी महिला "बुली बाई एप" से जुड़े तीन अकाउंट हैंडल कर रही थी. इसके साथ आरोपी विशाल कुमार ने “खालसा सुप्रीमीस्ट” नाम से अकाउंट खोला था. 31 दिसंबर को विशाल ने अलग-अलग खातों के नाम बदलकर सिक्ख नामों से मिलते जुलते बना दिए.

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एफआईआर के अनुसार बोली भाई ऐप पर नामी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर को अपलोड कर उस पर बोली लगाई जाती थी. जिसके बाद इस मामले पर कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए और लगातार शिकायतें मिलने लगी. इसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर टीम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया. साइबर सेल ने IPC की धारा 354D, 509, 500, 153A, 295A, 153B, IT की धारा 67 की सबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

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