केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाने वालों को राहत, HC ने चार धाम यात्रा को लेकर किया बड़ा फैसला

Prachi Tandon, Last updated: Tue, 5th Oct 2021, 3:04 PM IST
  • नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम जाने वाले यात्रियों की नियमित संख्या बढ़ाने को लेकर याचिका दर्ज की गई थी. याचिका की सुनवाई करने के बाद उच्च न्यायलय ने नियमित संख्या की शर्त को खत्म कर दिया है.
चार धाम यात्रा से नैनीताल हाईकोर्ट ने नियमित यात्रियों की संख्या शर्त को खत्म किया.

देहरादून. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या पर से रोक हटा दी है. केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाने वाले यात्री अब बिना किसी परेशानी के चारधाम जा सकते हैं. नैनीताल उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों से उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों समेत होटल, दुकानदारों और स्थानीय लोगों को राहत मिली है. यात्रा रूटों पर रहने वाले अधिकतर लोगों की जीवनशैली तीर्थ यात्रियों पर ही निर्भर करती है. यात्रा के दो साल से बंद होने पर स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही थी.

नैनीताल हाईकोर्ट में चार धाम के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने को लेकर याचिका दर्ज की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्धारित संख्या पर से रोक हटा दी है. नैनीताल हाईकोर्ट न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुनाया है. उच्च न्यायलाय ने इसी के साथ आदेश दिया है कि सरकार कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए. 

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चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या पर विचार करने की मांग उठाई जा रही थी. हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करके यह दलील भी दी गई कि राज्य में कोरोना के लगभग ना के बराबर केस आ रहे हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए. बता दें कि चारधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है. ऐसे में जिन यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था वह भी यात्रा के लिए नहीं पहुंच रहे हैं. इससे लगातार स्थानीय लोगों के काम-धंधे पर असर पड़ रहा है.  

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याचिका में कहा गया कि सरकार को कोर्ट ने जो पहले आदेश दिए थे उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है. सभी यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यना रखा जा रहा है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद श्रद्धालुओं की नियमित संख्या पर से रोक हटाने का फैसला सुना दिया. 

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