उत्तराखंड सरकार ने चारधाम बोर्ड कानून किया रद्द, CM धामी ने पलटा त्रिवेंद्र सरकार का फैसला

Ankul Kaushik, Last updated: Tue, 30th Nov 2021, 7:54 PM IST
  • उत्तराखंड की धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम बोर्ड कानून रद्द कर दिया है. वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोगों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, फोटो क्रेडिट (ANI)

देहरादून. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बने चार धाम देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने का फैसला किया है. इस फैसले को लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने देवस्थानम अधिनियम को वापस लेने का निर्णय लिया है और मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपना आंदोलन वापस लें. सीएम ने कहा कि मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हमारी सरकार ने अधिनियम को वापस लेने का फैसला किया है. इसके साथ ही धामी ने पुजारियों द्वारा दो साल के लंबे विरोध को समाप्त करने की घोषणा भी की है.

बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पहले उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, 2019 की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. इसके बाद समिति ने रविवार को सीएम धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपी. चारधाम हकहकूधारी तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष केके कोठियाल ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. चार धाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम 2019 में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में पारित हुआ था. चार धाम सहित 50 से अधिक मंदिरों को चार धाम देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार के नियंत्रण में लाया गया था. पूर्व सीएम रावत ने 15 जनवरी, 2020 को चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था.

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चारधाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पुजारियों ने बोर्ड के गठन का विरोध किया था. पुजारियों का कहना था कि इस बोर्ड के गठन से उनके अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंदिरों को बोर्ड के नियंत्रण से हटाने की बात कही भी थी लेकिन वह इससे पहले ही अपने पद को छोड़ गए थे.

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