उत्तराखंड: बिजली दरों में बढ़ोतरी का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट

Komal Sultaniya, Last updated: Fri, 4th Mar 2022, 10:16 PM IST
  • देहरादून के आरटीआई क्लब की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है. जिसके बाद हाईकोर्ट नैनीताल ने शुक्रवार को बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.
उत्तराखंड: बिजली दरों में बढ़ोतरी का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट

देहरादून. देहरादून के आरटीआई क्लब की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है. जिसके बाद हाईकोर्ट नैनीताल ने शुक्रवार को बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वह 24 मार्च तक प्रति शपथपत्र पेश करे. सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की गई है. सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई.

जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश का ऊर्जा महकमा हर वर्ष बिजली दरों में बढ़ोतरी करते आ रहा है. निगम की इस वर्ष भी बढ़ोतरी करने की योजना है, जिसकी वजह से गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. बता दें कि, निगम बिजली कनेक्शन लेते समय उपभक्ताओं से सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा करवाता है, उस पैसे की निगम एफडी बनाता है. इस एफडी से मिलने वाले ब्याज का लाभ उपभक्ताओं को दिया जाना चाहिए. पीनिगम ने यह पैसा अपने घाटे को पूरा करने के लिए निकाल लिया, जो लगभग 16 सौ करोड़ है.

उत्तराखंड में बढ़ेंगे बिजली के दाम! UPCL ने भेजा प्रस्ताव, नई दरों पर बुधवार को सुनवाई

जबकि निगम के पास अभी 27 लाख उपभोक्ता हैं. निगम उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी धनराशि को निकाल नहीं सकता, क्योंकि यह एक पब्लिक मनी है. जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि निगम फिर से इस पैसे की एफडी बनाए और उससे मिलने वाले ब्याज से उपभोक्ताओं के बिलों में छूट दे.

अन्य खबरें