उत्तराखंड में पहले की तरह सब कुछ खुलेंगे, स्वीमिंग पुल-वाटर पार्क पर ये है सरकार का नया आदेश

Sumit Rajak, Last updated: Tue, 1st Mar 2022, 10:48 AM IST
  • कोरोना संक्रमण दर कम होते ही राज्यों ने जनजीवन सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. केंद्र सरकार की अनलॉक गाइडलाइन का पालन करते हुए कई महीने से बंद शहर के सभी स्वीमिंग पूल मंगलवार यानी आज से खोलने की अनुमति दे दी है. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य ने 1 मार्च से स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को फिर से खोलने की अनुमति दी है,
फाइल फोटो

देहरादून. कोरोना संक्रमण दर कम होते ही राज्यों ने जनजीवन सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. केंद्र सरकार की अनलॉक गाइडलाइन का पालन करते हुए कई महीने से बंद शहर के सभी स्वीमिंग पूल मंगलवार यानी आज से खोलने की अनुमति दे दी है. उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशभर में मल्टीप्लेक्स और, वाटर पार्क, स्वीमिंग पुल को खोलने की अनुमति दे दी है. यह सभी अपनी क्षमता के अनुसार खोल सकेंगे.  सरकार ने प्रदेश में दुकानें खोलने के समय की पाबंदी को भी हटा दिया है. दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने हवाई यात्रियों को प्रदेश में आने की अनुमति होगी, वहीं, सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि सभी के लिए कोरोना गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. पुलिस-प्रशासन को निर्देशित किया है कि बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर ध्यान भी रखें. ऐसे लोगों का चालान भी काटा जाए.

कोविड -19 मामलों की संख्या में गिरावट जारी है, उत्तराखंड सरकार ने सोमवार (28 फरवरी, 2022) को कोरोनावायरस से संबंधित प्रतिबंधों में और छूट दी गई है. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य ने 1 मार्च से स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को फिर से खोलने की अनुमति दी है, कोविड -19 संक्रमणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए, सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 1 मार्च से पूर्ण कार्यालय उपस्थिति फिर से शुरू की जाएगी. निर्देश में बताया गया कि 10 मार्च तक कोई भी राजनीतिक पार्टी  को रैली और धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी.  साथ ही राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्व क्षमता के साथ सुनिश्चित की जाएगी.

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इससे पहले 16 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने रात का कर्फ्यू हटा लिया था डेढ़ महीने से अधिक समय के बाद और विभिन्न अन्य आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी. संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 27 दिसंबर को राज्य में महामारी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए लगाया गया एक रात का कर्फ्यू हटा लिया गया था, और जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम और मीटिंग हॉल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी.

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