उत्तराखंड चुनाव: देहरादून में धारा 144 लागू, कोरोना के चलते 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी

Swati Gautam, Last updated: Sun, 9th Jan 2022, 10:51 PM IST
  • देश के पांच राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है. ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते देहरादून के डीएम डा. आर राजेश कुमार ने जनपद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है. अब विद्यालय, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशनों और कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पाबंदी है.
देहरादून में धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग जमा होने पर पाबंदी. file photo

देहरादून. देश के पांच राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है. सभी राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते चुनावों को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की पहल में लगी हैं. इसी कड़ी में देहरादून के डीएम डा. आर राजेश कुमार ने भी कोरोना के खौफ और चुनावों के चलते आचार संहिता लागू होते ही जनपद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है. बता दें कि अब से विद्यालय, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशनों, सरकार/अर्द्धसरकारी कार्यालयों और कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी है. बता दें कि यह आदेश चुनाव के प्रत्याशियों के घर-घर भ्रमण पर लागू नहीं होगा.

डीएम द्वारा जारी नोटिस के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी/प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं कर सकता है और न ही कोई जलूस निकालने की अनुमति है. इसके अलावा चुनावों के चलते कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रचार के लिए नारे, पोस्टर्स, पेंपलेट व होर्डिंग नहीं लगा सकती है. और न ही किसी प्रकार के प्रचार के लिए अपने संबंधित उप जिलाधिकारी / प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का उपयोग कर सकते हैं. यदि अनुमति मिलती है तो कोई भी व्यक्ति व वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भड़काने वाला वक्तव्य नहीं देगा.

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आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय या दल ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देगा जो विभिन्न समुदाय की भावना को भड़काने वाला या उत्तेजना पैदा करने वाला हो. इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों अथवा किसी भी अन्य धर्म स्थलों पर या मतदान बूथों पर इश्तहार, झंडा, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन व इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी. बता दें कि यह सभी आदेश जनपद देहरादून की सीमा के अंतर्गत और यहां आने जाने वाले लोगों पर लागू होंगे. यह सभी आदेश जब तक लागू रहेंगे जब इन्हें वापस नहीं लिया जाता.

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